भेरुंदा थाना भेरुंदा से मिली जानकारी के अनुसार 
दिनांक 03/05/2026 को फरियादी ने  रिपोर्ट किया कि  उसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर कहीं चला गया है।  फरियादी कि रिपोर्ट पर थाना भैरुदां मे अपराध क्रमांक 241/2026 धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । 
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत एवं एसडीओपी श्री रौशन कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी घनश्याम दांगी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस की टीम  द्वारा कडी मेहनत एवं मुखबिरो की सूचना के बाद अपर्हता को ग्राम समरपुरा के बाहर झोपडी से थाना रातीबड भोपाल से आरोपी *गणेश लुनिया पिता ध्रुव प्रसाद लुनिया उम्र 19 साल निवासी चौहान कालोनी खातेगाँव** के कब्जे से दस्तयाब किया। नाबालिक अपहर्त बालिका से पूछताछ कर कथन लिया जिसने बताया कि गणेश लुनिया के द्वारा उसके साथ  शारीरिक सबंध बनाये । जिससे प्रकरण मे धारा 87,64(2)(m) बीएनएस 5L/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी गणेश लुनिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय पेश किया,जहाँ से आऱोपी का जेल वारंट बनने से आरोपी को उपजेल भैरुंदा मे दाखिल किया गया । 
**सराहनीय भूमिका** - उक्त कार्यवाही में उनि पूजा सिंह राजपूत, प्रआर 283 धर्मेन्द्र गुर्जर, आर0 536 प्रकाश नर्रे, आऱक्षक 795 रविन्द्र मेहरा की भुमिका सराहनीय रही ।