Tue, 27 Oct 2026
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संपादकीय नीति (Editorial Policy)

स्टेट न्यूज़ एआई | State News AI प्रकाशक: सीगल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (Seagull Venture Private Limited)

लागू तिथि: 12-08-2026 | संस्करण: 2.0

1. उद्देश्य एवं दायरा


स्टेट न्यूज़ एआई एक हिंदी डिजिटल समाचार मंच है, जो मध्य प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक खबरों का प्रकाशन करता है।

हमारा उद्देश्य: जिला एवं तहसील स्तर की उन खबरों को विश्वसनीय रूप से पाठकों तक पहुँचाना, जो बड़े राष्ट्रीय मंचों पर स्थान नहीं पातीं, तथा शासन एवं नागरिक के बीच सूचना की दूरी कम करना।

यह नीति www.statenews.ai पर प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्री पर लागू होती है, जिसमें समाचार लेख, ई-पेपर, बुलेटिन, शॉर्ट्स, सॉफ्ट स्टोरी वीडियो तथा मंच के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल सम्मिलित हैं।

स्टेट न्यूज़ एआई का तकनीकी संचालन मोजो नेटवर्क (MOJO Network) प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है। मोजो नेटवर्क एक तकनीकी एवं प्रकाशन अवसंरचना है। सामग्री से संबंधित समस्त संपादकीय निर्णय, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही पूर्णतः स्टेट न्यूज़ एआई एवं इसके प्रकाशक की है। यह नीति स्टेट न्यूज़ एआई की स्वतंत्र नीति है और मोजो नेटवर्क के अन्य पोर्टलों पर स्वतः लागू नहीं होती।

2. स्वामित्व, संपादकीय नेतृत्व एवं संपर्क


विवरण जानकारी
प्रकाशक संस्था सीगल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
प्रधान संपादक श्री गौरव शर्मा (Editor in Chief)
शिकायत निवारण अधिकारी श्री पल्लव मिश्रा
ईमेल [email protected]
दूरभाष 93000 01071
कार्यालय पता प्रथम तल, प्लॉट क्रमांक 9, रोहित नगर, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश 462024

प्रकाशित सामग्री की अंतिम संपादकीय जिम्मेदारी प्रधान संपादक की है।

वित्त पोषण: मंच का संचालन विज्ञापन राजस्व एवं प्रकाशक कंपनी के संसाधनों से होता है। मंच को किसी राजनीतिक दल, विदेशी संस्था अथवा राजनीतिक निधि से कोई वित्त पोषण प्राप्त नहीं है। शासकीय विज्ञापन प्रचलित शासकीय विज्ञापन नीति के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं।

3. संपादकीय स्वतंत्रता एवं मूल्य


समाचार चयन, शीर्षक, प्रस्तुति एवं प्राथमिकता का निर्णय केवल संपादकीय टीम करती है। विज्ञापनदाता, प्रायोजक, राजनीतिक दल अथवा प्रशासनिक अधिकारी इन निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकते।

मंच किसी राजनीतिक दल, संगठन अथवा विचारधारा से संबद्ध नहीं है।

यदि किसी समाचार का संबंध प्रकाशक कंपनी, उसके निदेशकों अथवा समूह की किसी अन्य इकाई से हो, तो समाचार में यह संबंध स्पष्ट रूप से उजागर किया जाएगा।

मंच भारतीय प्रेस परिषद के "पत्रकारिता आचरण के मानदंड", सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थान दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की आचार संहिता, तथा देश के प्रचलित विधानों का पालन करता है।

4. समाचार स्रोत


स्टेट न्यूज़ एआई पर प्रकाशित सामग्री निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है:

  • स्वयं के संवाददाता: लगभग 10 नियुक्त संवाददाता।
  • स्ट्रिंगर एवं जिला संवाददाता: लगभग 100 क्षेत्रीय संवाददाता, जो स्वेच्छा से (स्वयंसेवी आधार पर) समाचार भेजते हैं।
  • जनसंपर्क विभाग एवं शासकीय विज्ञप्तियां: मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग, जिला प्रशासन तथा अन्य शासकीय कार्यालयों द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्तियां।
  • अधिकृत आरएसएस फ़ीड: केवल उन्हीं स्रोतों की फ़ीड ली जाती है जिनके साथ वैध अनुमति अथवा अनुबंध है। अनधिकृत फ़ीड, स्क्रैपिंग अथवा किसी अन्य प्रकाशक की सामग्री की बिना अनुमति पुनःप्रस्तुति निषिद्ध है।

शासकीय विज्ञप्ति पर आधारित समाचार में स्रोत का उल्लेख किया जाएगा। सिंडिकेटेड सामग्री पर मूल प्रकाशक अथवा एजेंसी का श्रेय दिया जाएगा।

5. संवाददाता आचार संहिता


स्वयंसेवी संवाददाताओं सहित सभी योगदानकर्ताओं पर निम्न शर्तें लागू हैं:

  • मंच द्वारा जारी परिचय पत्र का उपयोग केवल समाचार संकलन हेतु किया जाएगा। किसी भी प्रकार का दबाव, वसूली अथवा व्यक्तिगत लाभ लेना गंभीर कदाचार है और तत्काल संबंध-विच्छेद का आधार होगा।
  • संवाददाता स्वयं विज्ञापन एकत्र नहीं करेंगे। विज्ञापन का कार्य केवल अधिकृत विज्ञापन टीम करेगी।
  • समाचार के बदले भुगतान, उपहार, आतिथ्य अथवा किसी भी प्रकार का प्रतिफल स्वीकार करना (पेड न्यूज़) पूर्णतः प्रतिबंधित है।
  • यदि संवाददाता का किसी समाचार से व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा राजनीतिक हित जुड़ा हो, तो वह डेस्क को पूर्व सूचना देगा।
  • भेजी गई सामग्री की मौलिकता एवं तथ्यात्मक सत्यता का उत्तरदायित्व संवाददाता का है। साहित्यिक चोरी अथवा गढ़ी गई सामग्री पर तत्काल कार्रवाई होगी।

6. सत्यापन एवं तथ्य-जांच


प्रत्येक समाचार का प्रकाशन से पूर्व डेस्क स्तर पर सत्यापन किया जाता है। विवादित अथवा आरोप आधारित समाचार में कम से कम दो स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि आवश्यक है।

आरोपित पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा। यदि पक्ष उपलब्ध न हो, तो समाचार में यह स्पष्ट लिखा जाएगा।

सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो, चित्र अथवा दावों को स्वतंत्र पुष्टि के बिना तथ्य के रूप में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

अपुष्ट सूचना को "अपुष्ट" अथवा "सूत्रों के अनुसार" के रूप में स्पष्ट चिन्हित किया जाएगा।

स्रोत की गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा।

7. पारदर्शिता: बायलाइन, तिथि एवं लेबलिंग


पाठक को यह जानने का अधिकार है कि समाचार किसने लिखा, कब लिखा और किस प्रकृति का है।

बायलाइन: प्रत्येक समाचार पर लेखक अथवा संवाददाता का नाम प्रदर्शित होगा। जहाँ लेखक का नाम न दिया जा सके, वहाँ "स्टेट न्यूज़ एआई डेस्क" अथवा संबंधित एजेंसी का नाम दिया जाएगा। नियमित लेखकों का संक्षिप्त परिचय पृष्ठ (author bio) उपलब्ध रहेगा, जिससे बायलाइन जुड़ी होगी。

तिथि एवं समय: प्रत्येक समाचार पर प्रकाशन की तिथि एवं समय प्रदर्शित होगा। संशोधन की स्थिति में अद्यतन तिथि भी दिखाई जाएगी। पुरानी खबर की तिथि बदलकर उसे नई दिखाना प्रतिबंधित है。

सामग्री का प्रकार स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा: समाचार, विचार/संपादकीय, विश्लेषण, विज्ञप्ति आधारित, प्रायोजित सामग्री, तथा तथ्य-जांच。

संस्थागत पारदर्शिता: मंच पर "हमारे बारे में" पृष्ठ के अंतर्गत स्वामित्व, उद्देश्य, संपादकीय टीम एवं व्यावसायिक टीम का परिचय, कार्यालय पता तथा संपर्क जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी。

8. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग: मोजो प्रोटोकॉल


स्टेट न्यूज़ एआई मोजो नेटवर्क के एआई प्रोटोकॉल का पालन करता है। इसका मूल सिद्धांत है: एआई संवर्धन के लिए है, समाचार सृजन के लिए नहीं。

एआई का उपयोग निम्न कार्यों तक सीमित है:

  • भाषा शुद्धिकरण, वर्तनी एवं व्याकरण सुधार
  • शीर्षक एवं सारांश के विकल्प सुझाना
  • अनुवाद एवं लिप्यंतरण
  • श्रेणीकरण, टैगिंग एवं एसईओ सहायता
  • पहले से सत्यापित एवं प्रकाशित समाचारों के आधार पर बुलेटिन, शॉर्ट्स एवं सॉफ्ट स्टोरी का संकलन तथा वाचन (टेक्स्ट-टू-स्पीच)

एआई का उपयोग निम्न कार्यों में नहीं किया जाता:

  • मानवीय स्रोत के बिना समाचार, तथ्य, आंकड़े अथवा उद्धरण गढ़ना
  • किसी वास्तविक व्यक्ति की सिंथेटिक छवि, आवाज़ अथवा वीडियो बनाना, अथवा किसी वीडियो या ऑडियो में ऐसा परिवर्तन करना जिससे दर्शक भ्रमित हो
  • मानवीय संपादकीय अनुमोदन के बिना स्वतः प्रकाशन
  • केवल पृष्ठ संख्या अथवा सर्च रैंकिंग बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में सामग्री उत्पन्न करना

मानवीय उत्तरदायित्व: एआई की सहायता से तैयार प्रत्येक सामग्री का अंतिम अनुमोदन मानव संपादक द्वारा किया जाता है। एआई द्वारा उत्पन्न किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी मंच की है, तकनीक की नहीं。

पारदर्शिता: जिन बुलेटिनों, सॉफ्ट स्टोरी एवं वीडियो का संकलन एआई सहायता से हुआ है, उन पर तदनुसार संकेत दिया जाएगा। प्रतीकात्मक अथवा एआई-निर्मित चित्रों पर "प्रतीकात्मक चित्र" अंकित किया जाएगा。

9. मौलिकता, गुणवत्ता एवं भ्रामक प्रस्तुति पर प्रतिबंध


मौलिकता: प्रत्येक समाचार में मूल जानकारी, स्थानीय संदर्भ अथवा स्वतंत्र सत्यापन का मूल्य जोड़ा जाएगा। किसी अन्य स्रोत की सामग्री को केवल शब्द बदलकर, अनुवाद करके अथवा जोड़-तोड़ कर पुनः प्रकाशित करना प्रतिबंधित है。

पुनरावृत्ति निषेध: एक ही समाचार को भिन्न शीर्षक अथवा भिन्न यूआरएल से एक से अधिक बार प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि तकनीकी कारण से ऐसा हो, तो कैनोनिकल यूआरएल निर्धारित कर शेष प्रतियां हटाई जाएंगी。

शीर्षक की सत्यता: शीर्षक, संक्षिप्त विवरण एवं थंबनेल चित्र समाचार की वास्तविक सामग्री के अनुरूप होंगे। ऐसा शीर्षक अथवा चित्र प्रयोग नहीं किया जाएगा जो पाठक को ऐसी जानकारी का वादा करे जो समाचार में मौजूद नहीं है。

पर्याप्त सामग्री: अत्यंत संक्षिप्त, अधूरी अथवा परीक्षण हेतु बनाई गई प्रविष्टियां सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं रहेंगी。

तृतीय पक्ष सामग्री: मंच की प्रतिष्ठा अथवा सर्च रैंकिंग का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किसी तृतीय पक्ष को पृष्ठ, अनुभाग अथवा उप-डोमेन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा。

10. निषिद्ध सामग्री


मंच पर निम्न श्रेणियों की सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी:

  • खतरनाक सामग्री: आत्म-हानि, हिंसा, अवैध हथियार अथवा मादक पदार्थों को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री
  • छल एवं धोखाधड़ी: भ्रामक दावे, फर्जी योजनाएं, किसी व्यक्ति अथवा संस्था का प्रतिरूपण
  • उत्पीड़न, धमकी अथवा किसी व्यक्ति को लक्ष्य कर की गई अपमानजनक सामग्री
  • घृणा फैलाने वाली सामग्री: जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र अथवा किसी अन्य आधार पर वैमनस्य बढ़ाने वाली सामग्री
  • हेरफेर किया गया मीडिया: संपादित अथवा संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किए गए चित्र, ऑडियो अथवा वीडियो, जिनसे भ्रम उत्पन्न हो
  • भ्रामक चिकित्सकीय दावे
  • अश्लील एवं यौन सामग्री
  • हिंसक उग्रवाद अथवा आतंकवाद का समर्थन करने वाली सामग्री
  • वीभत्स एवं विचलित करने वाले दृश्य, जो केवल सनसनी हेतु प्रस्तुत किए गए हों
  • अश्लील एवं अपमानजनक भाषा

11. संवेदनशील एवं उच्च जोखिम श्रेणियां


अपराध एवं न्यायालय

  • अभियुक्त को दोषसिद्धि तक "आरोपी" ही लिखा जाएगा। निर्णय से पूर्व अपराध सिद्ध करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं होगा।
  • किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अनुसार किसी भी बालक (पीड़ित, साक्षी अथवा विधि विरुद्ध) की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।
  • पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार यौन अपराध से पीड़ित की पहचान, चित्र अथवा पता किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
  • जाति, धर्म अथवा समुदाय का उल्लेख केवल तब होगा जब वह समाचार के लिए अपरिहार्य हो।
  • विचाराधीन मामलों में न्यायालय की अवमानना से बचाव रखा जाएगा।
  • चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन होगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार सामग्री का प्रकाशन बंद रहेगा। एग्ज़िट पोल संबंधी प्रतिबंधों का पालन होगा। राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणन के बाद ही प्रकाशित होंगे और स्पष्ट रूप से चिन्हित रहेंगे।

स्वास्थ्य: चिकित्सकीय दावे केवल योग्य विशेषज्ञों अथवा आधिकारिक स्रोतों के आधार पर प्रकाशित होंगे। किसी उपचार, औषधि अथवा चमत्कारिक इलाज का प्रचार नहीं किया जाएगा。

आत्महत्या एवं दुर्घटना: आत्महत्या के समाचारों में विधि, स्थान अथवा साधन का विस्तृत विवरण नहीं दिया जाएगा। ऐसे समाचारों के साथ सहायता हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन की जानकारी दी जाएगी। शवों, गंभीर चोटों अथवा हिंसा के विचलित करने वाले चित्र प्रकाशित नहीं किए जाएंगे。

ज्योतिष एवं आध्यात्मिक: इस श्रेणी की सामग्री केवल पारंपरिक मान्यताओं, आस्था एवं सामान्य रुचि की जानकारी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह वैज्ञानिक अथवा चिकित्सकीय परामर्श का विकल्प नहीं है। प्रत्येक ऐसे पृष्ठ पर यह अस्वीकरण अंकित रहेगा。

बाज़ार एवं मौसम: शेयर बाज़ार, मुद्रा, स्वर्ण एवं मौसम संबंधी आंकड़े केवल सूचना हेतु हैं। इनका स्रोत एवं अद्यतन समय प्रदर्शित किया जाएगा। जो आंकड़े अद्यतन नहीं हैं, वे प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। ये निवेश परामर्श नहीं हैं。

12. विज्ञापन एवं प्रायोजित सामग्री


मंच शासकीय विज्ञापन नीति एवं प्रचलित विज्ञापन नियमों का पालन करता है。

विज्ञापन, प्रायोजित लेख एवं विज्ञापन-समाचार (advertorial) को "विज्ञापन" अथवा "प्रायोजित" शब्द से स्पष्ट चिन्हित किया जाएगा, ताकि पाठक उसे स्वतंत्र समाचार से अलग पहचान सके। प्रायोजक अथवा भौतिक सहयोग का उल्लेख किया जाएगा。

किसी पृष्ठ पर विज्ञापन की मात्रा समाचार सामग्री से अधिक नहीं होगी और विज्ञापन पठन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे。

विज्ञापनदाता को संपादकीय सामग्री पर कोई नियंत्रण अथवा पूर्वावलोकन का अधिकार नहीं है। विज्ञापन वापस लेने की धमकी से समाचार प्रभावित नहीं होगा。

भ्रामक, अश्लील, अवैध अथवा जनहित के विरुद्ध विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाएंगे。

प्रायोजित सामग्री अथवा विज्ञापन में दिए गए बाह्य लिंक उपयुक्त रूप से चिन्हित किए जाएंगे。

विज्ञापन में किए गए दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता की है。

13. पाठक टिप्पणियां एवं उपयोगकर्ता सामग्री


टिप्पणी अनुभाग में गाली-गलौज, घृणा फैलाने वाली, मानहानिकारक अथवा प्रचार-प्रसार हेतु दी गई सामग्री हटाई जाएगी。

स्पैम, दोहराव एवं अनधिकृत प्रचार लिंक स्वतः अथवा मॉडरेशन द्वारा हटाए जाएंगे。

उपयोगकर्ता द्वारा भेजी गई सामग्री सत्यापन के बाद ही समाचार के रूप में प्रकाशित की जाएगी。

आपत्तिजनक टिप्पणी की सूचना शिकायत निवारण अधिकारी को दी जा सकती है。

14. त्रुटि सुधार एवं संशोधन


तथ्यात्मक त्रुटि की पुष्टि होने पर सुधार यथाशीघ्र, सामान्यतः 24 घंटे के भीतर किया जाएगा。

महत्वपूर्ण सुधार की स्थिति में समाचार के अंत में "सुधार" अथवा "अद्यतन" टिप्पणी के साथ तिथि एवं समय अंकित किया जाएगा। चुपचाप संपादन नहीं किया जाएगा。

गंभीर त्रुटि की स्थिति में उसी प्रमुखता से खंडन अथवा शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जाएगा。

समाचार तभी हटाया जाएगा जब वह विधिक रूप से आवश्यक हो, तथ्यतः पूर्णतः असत्य सिद्ध हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय का आदेश प्राप्त हो। असुविधाजनक होने मात्र से समाचार नहीं हटाया जाएगा。

विधिक आदेश अथवा शासकीय निर्देश पर की गई कार्रवाई का आंतरिक अभिलेख रखा जाएगा。

15. शिकायत निवारण व्यवस्था


सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुपालन में:

  • कोई भी व्यक्ति प्रकाशित सामग्री के संबंध में शिकायत उपरोक्त ईमेल, दूरभाष अथवा कार्यालय पते पर शिकायत निवारण अधिकारी को दर्ज करा सकता है।
  • शिकायत की पावती 24 घंटे के भीतर दी जाएगी।
  • शिकायत का निराकरण प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर किया जाएगा और शिकायतकर्ता को निर्णय से अवगत कराया जाएगा।
  • निर्णय से असंतुष्ट होने पर शिकायतकर्ता स्व-नियामक निकाय अथवा शासन द्वारा गठित शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है।
  • समस्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई का अभिलेख संधारित किया जाएगा।

16. कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा


मंच पर प्रकाशित मूल सामग्री का स्वामित्व सीगल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में निहित है। अन्य स्रोतों की सामग्री का उपयोग केवल अनुमति, वैध लाइसेंस अथवा उचित उपयोग (fair dealing) की सीमा में किया जाता है, यथोचित श्रेय के साथ। चित्रों एवं वीडियो का उपयोग केवल स्वयं के, लाइसेंस प्राप्त अथवा वैध रूप से उपयोग योग्य स्रोतों से किया जाएगा। किसी अधिकार-धारक को आपत्ति होने पर वह शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है。

17. पाठक डेटा


पाठकों से प्राप्त सूचना का संग्रहण एवं उपयोग डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 तथा मंच की गोपनीयता नीति के अनुसार किया जाता है。

18. नीति की समीक्षा


इस नीति की समीक्षा प्रतिवर्ष अथवा विधिक परिवर्तन की स्थिति में की जाएगी। संशोधित संस्करण इसी पृष्ठ पर तिथि सहित प्रकाशित किया जाएगा。

किसी भी विसंगति की स्थिति में इस नीति का हिंदी संस्करण मान्य होगा。

संपर्क


संपादकीय एवं शिकायत: [email protected] | 93000 01071
सीगल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड: प्रथम तल, प्लॉट क्रमांक 9, रोहित नगर, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश 462024

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