जिला बदर अनावेदक गोलू ठाकुर को सख्त निगरानी में प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर छोड़ा गया

 

सागर: पुलिस अधीक्षक श्री विकाश कुमार शाहवाल ने होली एवं आगामी त्योहारों के मद्देनज़र संदिग्ध व्यक्तियों, गुंडा निगरानी बदमाशों एवं जिला बदर किए गए व्यक्तियों की सतत निगरानी एवं चेकिंग के निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डॉ. संजीव उईके और श्री लोकेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में, एसडीओपी रहली श्री प्रकाश मिश्रा के निर्देशन में, थाना सानौधा पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सागर (म.प्र.) के आदेश के तहत, प्रकरण क्रमांक 027/जिला बदर/2025, थाना सानौधा, जिला सागर में अनावेदक गोलू ठाकुर पिता जाहर सिंह ठाकुर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम पड़रिया, थाना सानौधा, को सागर जिले की राजस्व सीमा और समीपवर्ती जिलों से आगामी 5 माह के लिए निष्कासित किया गया है।

गोलू ठाकुर को थाना रेपुरा, जिला पन्ना क्षेत्र में प्रधान आरक्षक 1765 विष्णु प्रसाद एवं आरक्षक 516 देवेंद्र सिंह के द्वारा विधिवत छोड़ा गया। गोलू ठाकुर पर आमजन के साथ मारपीट, बलवा, और अवैध रूप से शराब विक्रय जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहने का आरोप है।

चेतावनी

यदि जिला बदर किया गया व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार शख्त वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सराहनीय भूमिका

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सानौधा निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक 1765 विष्णु प्रसाद, आरक्षक 516 देवेंद्र सिंह और आरक्षक 1519 राहुल श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सागर पुलिस शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतत निगरानी और कार्रवाई जारी रखेगी।