पुलिस, राजस्व व वन विभाग की टीम की कार्यवाही पत्थर परिवहन करते दो वाहन किए जप्त।

 

 

मझौली 

 जानकारी देते हुए बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर रात्रि ग्रस्त पर निकली पुलिस टीम को जानकारी दी गई की दो टेलर वाहन जो पत्थर लोड किए हैं मझौली तरफ से चमराडोल ब्यौहारी के ओर जा रहे हैं जिसकी सूचना ग्रस्त पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा थाना प्रभारी मझौली उप निरीक्षक विशाल शर्मा को दी गई। थाना प्रभारी के निर्देशन पर थाने का पुलिस स्टाफ आरक्षक अजय तिवारी एवं आशुतोष मिश्रा साक्षी विमलेश मुर्तियां,व उदयपाल साकेत को हमराह है लेकर सूचना की तस्दीक करने हेतु रवाना हुए।जब चमराडोल बैरियल पहुंचे तो दो टेलर ट्रक वाहन जिनका नम्बर RJ 09 CD 3567,व चालक महमूद खान पिता आमिर खान उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम कलंदर खेर पोस्ट भटोली ब्राम्हन थाना निकुमभ जिला चितौड़गढ़ (राजस्थान) तथा वाहन टेलर ट्रक क्रमांक RJ 27CG 2694 का चालक रफीक मोहम्मद मंसूरी पिता इस्माइल आजाद मंसूरी उम्र 55 वर्ष निवासी पोटला(आई सी आईं बैंक के पीछे) पोस्ट पोटला थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के रहने वाले बताएं तथा वाहन मालिक का नाम पूछे जाने पर स्वयं वाहन स्वामी होना बताया गया। जिनसे पत्थर परिवहन का वैध कागजात चाहा गया जो नहीं उपलब्ध करा पाए।

दोनों का कृत्य अपराध धारा 303 (2), 317 (5),3(5) बीएनएस धारा 4/21खान खनिज अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने पर उक्त वाहनों को मैं पत्थर लोड गवाहों के समक्ष जपती पत्र में जप्त किया गया। बताया गया कि मौके पर काफी भी इकठ्ठी होने लगी थी मोबाइल की बैट्री कम थी जिस कारण मौके पर ई साक्ष्य के माध्यम से वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी। जिस कारण स्वयं की मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग की गई तथा दोनों वाहनों को मय पत्थर लोड सहित मझौली थाने में सुरक्षार्थ खड़ा करते हुए अपराध जमानती होने के कारण चालकों को धारा 35(1) बीएनएसएस नोटिस तमिल कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। वापसी पर मझौली थाने में अपराध सदर कायम कर विवेचना में दिया गया है।