STATE NEWS AI JOURNALIST SURAJ KUMAR

रीवा में पंचायत घोटाले पर बड़ी कार्रवाई

सरपंच पद से बर्खास्त, सचिव निलंबित, तीन के खिलाफ जेल वारंट

रीवा। STATE NEWS AI JOURNALIST SURAJ KUMAR

रीवा जिले के त्योंथर जनपद पंचायत क्षेत्र में पंचायत स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत सोहागी के सरपंच शेषमणि मिश्र को मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक कर दिया गया है। शिकायतकर्ता राजीव कुमार दुबे की शिकायत पर गठित जांच दल ने वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

जांच में सामने आया कि सरपंच ने पंचायत के विकास कार्यों में अपने पुत्र आशुतोष मिश्र को वेंडर बनाकर लगभग 35.17 लाख रुपये का नियम विरुद्ध भुगतान कराया। मामले में पंचायत सचिव मनपूर्ण प्रसाद शुक्ल को भी निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत त्योंथर निर्धारित किया गया है।

इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने ग्राम पंचायत देवरा कोठार के पूर्व सरपंच रावेंद्र सिंह, फरहदी के तत्कालीन सचिव राजबहोर यादव तथा ग्राम रोजगार सहायक नारायण प्रसाद मिश्रा के खिलाफ जेल वारंट जारी किया है।

जांच में विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय राशि के गबन के आरोप प्रमाणित होने के बाद संबंधित लोगों को राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं होने पर मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्रवाई की गई।

प्रशासन की इस कार्रवाई को पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।