आलोट। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध आलोट पुलिस की प्रभावी कार्रवाई को न्यायालय से बड़ी सफलता मिली है। लगभग एक वर्ष पूर्व 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को विशेष एनडीपीएस न्यायालय आलोट ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्री संदीप कुमार सोनी की अदालत ने बुधवार को सुनाया।

अभियोजन के अनुसार थाना आलोट के अपराध क्रमांक 321/2025 में 3 मई 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामसिंह दरबार रोड स्थित स्टेडियम की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में अवैध गांजा लेकर बैठा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान पिता मोहम्मद हुसैन (29), निवासी फकीर मोहल्ला, आलोट बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक की थैली में रखा 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी से मादक पदार्थ रखने अथवा परिवहन संबंधी वैध अनुमति मांगी गई, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।

विवेचना पूर्ण होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य एवं गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से अधिवक्ता नितिन व्यास ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन आरोपी का अपराध सिद्ध कराने में सफल रहा। न्यायालय के इस निर्णय को मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के विरुद्ध कड़ा संदेश माना जा रहा है।