*भैरूंदा पुलिस व्दारा नाबालिक अपहर्ता को किया दस्तयाब ,*
*आऱोपी को  गिरफ्तार कर अग्रिम न्यायालय पेश किया*

मध्य प्रदेश/भैरूंदा --
 19.05.26 को नाबालिक लडकी के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0265/26 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता -2023 का कायम कर विवेचना में लिया गया । 
अपराध पंजीयन के पश्चात घटना की गंभीरता को देखते हुऐ सीहोर पुलिस अधीक्षक श्री सोनाक्षी सक्सेना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत के निर्देशन में 
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भैरूंदा श्री रोशन कुमार जैन के पर्यवेक्षण में आरोपी की तलाश हेतु थाना प्रभारी घनश्याम दांगी के नेतृत्व में टीम गठित की गई व सायबर सैल की मदद से गठित टीम व्दारा अपहर्ता की तलाश व अज्ञात आरोपी की तलाश हर संभावित स्थान पर की गई । अपहर्ता व आरोपी की जानकारी ग्राम पटरानी  में होने पर गठित टीम द्वारा अपहर्ता को आरोपी उमेश उईके पिता महेश उईके उम्र 22 साल निवासी ग्राम पटरानी थाना हरणगाँव जिला देवास  के कब्जे से दस्तयाब कर व आऱोपी को हमराह लेकर थाने आये । अपहर्ता के कथन लेख किये गये । जिसमें अपहर्ता द्वारा बताया गया कि आऱोपी उमेश उईके  द्वारा शादी का झासा देकर भगाकर ले जाना व  कई बार शारीरिक संबंध बनाना बताया । जिसपर धारा 87,64(2)(एम) बीएनएस 5l/6 पाक्सो एक्ट का 
इजाफा किया गया व अपहर्ता का मेडीकल परीक्षण कर 
आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया । 

*आरोपीः-* उमेश उईके पिता महेश उईके उम्र 22 साल निवासी ग्राम पटरानी थाना हरणगाँव जिला देवास 

*सराहनीय भुमिकाः-* उनि पूजा सिहं राजपूत, सउनि सूरज सिहं सल्लाम ,प्रआर0 176 दिनेश जाट, आरक्षक प्रकाश नर्रे , महिला आऱक्षक प्रीति काजले