हाईकोर्ट से शालिग्राम गर्ग को मिली जमानत, 50 हजार के मुचलके पर राहत
दित्यपाल राजपूत
बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में था जब छतरपुर न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अब उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने की मंजूरी दी है।
- शालिग्राम गर्ग ने छतरपुर न्यायालय में 25 अगस्त 2026 को जमानत की अर्जी दी थी।
- छतरपुर जिला सत्र न्यायाधीश निधि सक्सेना के न्यायालय में 29 अगस्त 2026 को सुनवाई हुई थी।
- 31 अगस्त 2026 को छतरपुर न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
- बाद में शालिग्राम गर्ग ने हाईकोर्ट में अपील की, जहां उन्हें जमानत मिल गई।
महत्वपूर्ण निर्देश: इस मामले में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना आवश्यक है। जमानत मिलने के बाद भी आरोपों की जांच जारी रहेगी, और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शालिग्राम गर्ग को जेल से रिहाई मिल गई है, लेकिन जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इस मामले का अंतिम निर्णय आने पर ही सच्चाई स्पष्ट होगी।
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