कलेक्टर द्वारा एक प्रकरण में जिला बदर का आदेश जारी
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर एक प्रकरण में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि विभिन्न अपराधों में लिप्त अनावेदक मुन्ने खां उर्फ अख्तर अली पिता मुबारिक अली उम्र 58 साल निवासी ग्राम मलनिया थाना लटेरी जिला विदिशा के विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही एक साल के लिए की गई है। उक्त अवधि में विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिला रायसेन, भोपाल, गुना, अशोेकनगर, सागर, राजगढ़ की राजस्व सीमा से एक साल की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किया गया है।

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