आलोट। बरखेड़ाकला पुलिस ने जिला बदर किए गए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी जिला दंडाधिकारी के आदेश के बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमता हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी नारायण पिता मांगू मालवीय (37 वर्ष), निवासी ग्राम बरखेड़ा खुर्द को जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत 27 जनवरी 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया था। आदेश के अनुसार आरोपी को निर्धारित अवधि तक जिले की सीमाओं से बाहर रहना था।

इसके बावजूद आरोपी आदेश का उल्लंघन करते हुए थाना क्षेत्र की सीमा में मौजूद चंबल नदी की पुलिया के नीचे पाया गया। सूचना मिलने पर बरखेड़ाकला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 एवं 15 के तहत अपराध क्रमांक 117/2026 पंजीबद्ध किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक पतिराम डावर, सउनि रमेश चन्द्र भम्भोरिया, आरक्षक 964 ओमप्रकाश गुर्जर, आरक्षक 740 आखम सिंह, आरक्षक 994 अनिल रावत, साइबर सेल आरक्षक 713 विपुल भावसार तथा आरक्षक 1098 मयंक न्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे।