आगर मालवा। प्रदेश में हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगर मालवा पुलिस ने 21 मई से 27 मई 2026 तक “लोक परिवहन बसों का विशेष चेकिंग एवं प्रवर्तन अभियान” शुरू किया है। यह अभियान पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर जिलेभर में चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत लोक परिवहन बसों में सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी गेट, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सघन जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय आगर मालवा में जिले के बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 20 बस संचालकों ने भाग लिया। यातायात थाना सूबेदार जगदीश यादव ने बस संचालकों को यात्री सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक बस में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी उपकरण और फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से कार्यशील अवस्था में होना चाहिए। साथ ही आरसी, परमिट, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, चालक का वैध लाइसेंस एवं बैज अद्यतन होना आवश्यक बताया गया।
पुलिस ने ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग और नशे की हालत में वाहन संचालन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिन बसों में इमरजेंसी गेट बंद कर अतिरिक्त सीटें लगाई गई हैं, उनके खिलाफ वीडियोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के बाद जिलेभर में बसों की सघन चेकिंग भी की गई। इस दौरान सुरक्षा उपकरणों, दस्तावेजों और फिटनेस मानकों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा बस चालकों और परिचालकों को आवश्यक हिदायतें दी गईं।
आगर मालवा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे केवल सुरक्षा मानकों का पालन करने वाली बसों में ही यात्रा करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन की सूचना तत्काल पुलिस या यातायात पुलिस को दें।

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