बैतूल ।*फरियादी अजय चिखलकर पिता शिवाजी चिखलकर उम्र 36 वर्ष निवासी लक्ष्मीनगर, वार्ड क्रमांक 2, मलकापुर जिला बुलढाना (महाराष्ट्र)* की सूचना पर थाना मोहदा पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए लेडदा घाट क्षेत्र में घेराबंदी कर बड़ी सफलता प्राप्त की गई।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
फरियादी द्वारा थाना उपस्थित होकर बताया गया कि वह सुमित चौधरी की फर्म अमित कॉटन फाइबर, मलकापुर में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दिनांक 13.04.2026 को ट्रक क्रमांक RJ 09 GF 8686 में लगभग 150 नग कपास गांठ (कीमत करीब 46 लाख रुपये) लोड कर पश्चिम बंगाल के बनगांव हेतु रवाना किया गया था।
दिनांक 15.04.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त ट्रक अमरवाड़ा (जिला छिंदवाड़ा) के पास जल गया है। मौके पर पहुँचने पर ट्रक जली अवस्था में मिला, किंतु कपास गांठ की पर्याप्त राख नहीं मिलने से घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। चालक एवं हेल्पर मौके से फरार थे।
आगे सूचना मिली कि माल दूसरी गाड़ी से ले जाया जा रहा है, जो लेडदा घाट (बैतूल-खंडवा रोड) पर पलट गई है। दिनांक 17.04.2026 को प्रातः मौके पर पहुँचकर देखा गया कि ट्रक क्रमांक MP 09 AM 1786 पलटा हुआ है तथा दो आयशर वाहन (MP 39 G 1053 एवं MP 12 H 0365) में कपास बंडल लोड किए जा रहे थे। फरियादी द्वारा मार्किंग के आधार पर माल की पहचान की गई एवं तत्काल थाना मोहदा को सूचना दी गई।
*पुलिस की कार्यवाही*
सूचना मिलते ही थाना मोहदा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँचकर घेराबंदी कर:
02 आयशर वाहन एवं 01 ट्रक जप्त किया
कुल 140 नग कपास बंडल (कीमत लगभग 60 लाख रुपये) बरामद किए
*जप्त मशरुका*
1. आयशर वाहन क्रमांक MP 39 G 1053
2. आयशर वाहन क्रमांक MP 12 H 0365
3. ट्रक क्रमांक MP 09 AM 1786
कुल 140 नग कपास बंडल (कीमत लगभग 60 लाख रुपये)
*गिरफ्तार आरोपी*
1. साबिर पिता सफिक खान, उम्र 48 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 36, खंडवा
2. आसिफ खान पिता सफिक खान, उम्र 42 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, वार्ड क्रमांक 36, खंडवा
3. आमिर खान पिता साबिर खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 12, अंजड, जिला बड़वानी
*पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका*
थाना प्रभारी सरविंद धुर्वे के नेतृत्व में टीम के सदस्य—
प्रधान आरक्षक सचिन माहोरे, आरक्षक अजय डोंगरे, संतोष मुजाल्दे, महिला प्रधान आरक्षक गायत्री पन्द्रे, आरक्षक रमेश चौहान एवं डायल 112 चालक गोविंद उइके की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
*की गई वैधानिक कार्यवाही*
अभियुक्तों के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 01/2026 के तहत धारा 35(1)(E), 106 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

Continue With Google
Comments (0)