केसली में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ: घर-घर पहुँच रही प्रशासनिक टीम

केसली (सागर) - मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निशक्त जनकल्याण विभाग ने पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए विशेष सक्रियता दिखाई है। सागर जिले के केसली क्षेत्र में वर्तमान में 12 विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जोरों पर है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।

डोर-टू-डोर पहुँच रही टीम

संकल्प से समाधान’ अभियान के अंतर्गत प्रशासन केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं है। विभाग की टीमें वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज के इलाकों में जाकर शिविर लगा रही हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों द्वारा डोर-टू-डोर (घर-घर) सर्वे कर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो पेंशन के दायरे में आते हैं लेकिन अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं।

12 श्रेणियों में मिल रहा है लाभ

सरकार द्वारा दी जा रही इन पेंशन योजनाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

  • वृद्धावस्था पेंशन
  • दिव्यांग पेंशन
  • विधवा एवं परित्यक्ता पेंशन
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अन्य उप-श्रेणियाँ

इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, वृद्ध और दिव्यांग वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

31 मार्च है अंतिम तिथि

अभियान की समय-सीमा तय कर दी गई है। पात्र नागरिकों को सूचित किया गया है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ 31 मार्च तक आवेदन जमा कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद नए आवेदनों के लिए विशेष शिविरों की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की है।

आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेज

यदि आप या आपके परिवार में कोई इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो निम्नलिखित जानकारियों का ध्यान रखें:

  • पात्रता: आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और संबंधित पेंशन योजना की आयु व आय सीमा की शर्तों को पूरा करता हो।
  • दस्तावेज: समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
  • प्रक्रिया: आप अपने नजदीकी वार्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत या आयोजित हो रहे शिविरों में जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।