नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026: प्रचार वाहन को हरी झंडी
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए बुदनी में प्रचार-प्रसार शुरू किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर के मार्गदर्शन में विद्युत विभाग के वाहन पर बैनर लगाकर प्रचार वाहन को डॉ. वैभव विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बुदनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी जाएगी। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर न्याय शुल्क वापस मिलता है, निर्णय अंतिम होता है तथा विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत चोरी, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण सहित सभी प्रकार के सिविल एवं भूमि विवादों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही विद्युत एवं नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत जलकर, संपत्ति कर और दुकान कर में नियमानुसार छूट का प्रावधान रहेगा।
27 फरवरी 2026 को बुदनी में प्रशासनिक अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के लिए समन्वय पर चर्चा की गई। बैठक में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सहित अधिवक्तागण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।