देवरी नगरपालिका अध्यक्ष नेहा जैन को उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत
देवरी थाने में दर्ज फर्जी हस्ताक्षर मामले को दी हाईकोर्ट में चुनौती
संवाददाता सतीष सेन
देवरी नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमति नेहा अलकेश जैन के विरूद्ध देवरी पुलिस थाने में दर्ज किये गये पार्षद के फर्जी हस्ताक्षर मामले में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की न्यायमूर्ति श्री हिमांशु जोशी की अदालत से अंतरिम राहत प्रदान की है। मामले में न्यायालय ने मामले की कोर्ट डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरूद्ध कठोर पर कार्रवाई रोक लगाई है। मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस दौरान पुलिस जांच जारी रहेगी।
उच्च न्यायलय जबलपुर में श्रीमति नेहा जैन की पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री आदित्य अवस्थी ने बताया कि याचिकाकर्ता श्रीमति नेहा अलकेश जैन के विरूद्ध देवरी थाना पुलिस द्वारा विगत 24 जून 2026 को नगरपालिका पार्षद की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके विरूद्ध स्थगन/रोक के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसमें थाना पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने एवं समुचित जांच न कर भ्रामक एवं प्रायोजित प्रकरण को जल्दबाजी में पंजीबद्ध करने, सुनवाई के अवसर से वंचित करने एवं राजनैतिक षड़यंत्र कर पद से हटाने के लिएं प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने के आधार पर स्थगन की मांग की गई थी। मामले में माननीय न्यायाधीश श्री हिमांशु जोशी द्वारा विवगत 23 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए मामले की कोर्ट डायरी तलब की है, साथ ही याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मामले अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरूद्ध कठोर पर कार्रवाई रोक लगाई है। मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस दौरान पुलिस जांच जारी रहेगी।
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