आलोट: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। रेलवे स्टेशन के पास से 19 किलो 345 ग्राम डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किए गए हरियाणा निवासी आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
आलोट थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 479/2025 के इस मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस न्यायालय, आलोट ने 23 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया। न्यायालय ने मोहन पिता रामकरण खेरी, निवासी खेड़ी सरफली, थाना असंध, जिला करनाल (हरियाणा) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 15(बी) के तहत दोषी पाया।
मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के पास हुई थी कार्रवाई
अभियोजन के अनुसार 19 मई 2025 को आलोट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरियाणा का एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-2 के पास जंगल क्षेत्र में दो बैगों में मादक पदार्थ लेकर खड़ा है और रात में ट्रेन से हरियाणा-पंजाब की ओर जाने वाला है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके कब्जे से एक काले और एक मेहंदी रंग के बैग से कुल 19 किलो 345 ग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
अभियोजन की पैरवी रही प्रभावी
मामले में अपर लोक अभियोजक नितिन व्यास ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।
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