आलोट। जिले में भूजल संरक्षण के लिए लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम झांगरियां में बिना अनुमति बोरवेल खनन किए जाने की सूचना पर पुलिस ने मौके से बोरवेल मशीन और कंप्रेसर मशीन जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हल्का क्रमांक-21 की पटवारी अनीता सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम झांगरियां स्थित सर्वे क्रमांक 140 पर जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेशों की अवहेलना करते हुए बोरवेल खनन कराया जा रहा है। शिकायत के बाद किए गए सत्यापन में आरोप सही पाए गए।
जांच में सामने आया कि ग्राम गुरुखेड़ी निवासी नागुसिंह पिता बापुसिंह डांगी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के बोरवेल खनन कराया जा रहा था।
मौके पर बोरवेल मशीन क्रमांक एमपी-13-जेडपी-3489 तथा कंप्रेसर मशीन क्रमांक एमपी-13-जेडपी-3306 संचालित अवस्था में मिलीं। पुलिस ने दोनों मशीनों को जब्त कर थाना आलोट की सुपुर्दगी में रखा है।
उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत जिले में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना बोरवेल एवं नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
प्रशासन ने नागरिकों से भूजल संरक्षण संबंधी नियमों का पालन करने तथा बोरवेल खनन से पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की अपील की है।
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