नेपानगर के ग्रामीण क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र नावरा अंतर्गत आने वाले ग्राम शेखपुरा में एक दुकान से 1160 किलो सलई गोंद जब्त किया गया। संग्राहक द्वारा कार्यवाही से बचने हेतु गोंद संग्रहण अनुमति के जो दस्तावेज पेश किये उनमें स्पष्ट रूप से खंडवा जिले के बोरखेड़ा ग्राम में गोदामीकरण करने की अनुमति दी गई थी परंतु अवैध रूप से जिला बुरहानपुर के ग्राम शेखपुरा में गोंद संग्रहण किया जा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 11 फरवरी 2026 से जिला बुरहानपुर की सीमा के अंदर सलई, धावड़ा, कुल्लू, पलाश, खैर गोंद निकालने और संग्रहण पर प्रतिबंध लग चुका है।