FSSAI का सख्त निर्देश: खाने की चीजों को अखबार में पैक करने पर रोक

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश के खाने-पीने की सामग्री विक्रेताओं, रेस्तरां मालिकों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, और अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों को एक कड़ी चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने साफ तौर पर कहा है कि खाने की चीजों को अखबार में पैक करना या परोसना तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए।

यह निर्देश ग्राहकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अखबार में खाने की वस्तुएं पैक करने से स्याही और अन्य हानिकारक रसायनों के खाद्य पदार्थों में मिल जाने का खतरा होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है।

  • सख्त चेतावनी: FSSAI ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • स्वास्थ्य सुरक्षा: अखबार की स्याही में मौजूद हानिकारक रसायन खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
  • वैकल्पिक उपाय: खाद्य विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित और स्वीकृत पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करें।

FSSAI का यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी खाद्य व्यवसायों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस निर्देश का पालन करें और सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा परोसे जा रहे खाद्य पदार्थ सुरक्षित और स्वास्थ्यकर हैं।