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उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार: जागरूक संस्थाओं को मिलेगा सम्मान, 31 जनवरी तक करें आवेदन

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्य और संभाग स्तर पर दी जाएगी पुरस्कार राशि; जानिए कैसे करें अप्लाई

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उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार: जागरूक संस्थाओं को मिलेगा सम्मान, 31 जनवरी तक करें आवेदन

मध्यप्रदेश में उपभोक्ता अधिकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को मिलेगा विशेष सम्मान केसली (सागर) - मध्यप्रदेश सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की है। इसके तहत, उन संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने उपभोक्ता जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और इच्छुक संस्थाएं 31 जनवरी तक अपने आवेदन जमा कर सकती हैं।

ये पुरस्कार 15 मार्च को 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' पर आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

पुरस्कारों की श्रेणियां और स्वरूप पुरस्कारों को दो मुख्य स्तरों पर विभाजित किया गया है:

राज्य स्तरीय पुरस्कार: पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को चुना जाएगा। संभाग स्तरीय पुरस्कार: प्रत्येक संभाग में सक्रिय संस्थाओं को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। आवेदन के लिए पात्रता ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकृत हों। संस्था ने उपभोक्ताओं को मिलावट, धोखाधड़ी और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर, कार्यशालाएं या अन्य गतिविधियां संचालित की हों। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाने वाली संस्थाएं। महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी पुरस्कार वितरण: 15 मार्च (विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) आवेदन कहाँ करें: पात्र संस्थाएं संबंधित जिला आपूर्ति नियंत्रक या जिला उपभोक्ता सशक्तिकरण केंद्र के कार्यालय में अपना विवरण और किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती हैं। विशेष नोट: इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाजार में हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाना और एक सजग उपभोक्ता समाज का निर्माण करना है। जो संस्थाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लगातार कार्यरत हैं, उन्हें सरकार इस मंच के जरिए पहचान दिलाना चाहती है।

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