MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: EWS कैंडिडेट्स को MPPSC में 40 की उम्र के बाद भी आवेदन की अनुमति
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कैंडिडेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब EWS कैंडिडेट्स 40 वर्ष की आयु के बाद भी राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला गैर-वर्दीधारी पदों के लिए आयु सीमा में अंतरिम राहत प्रदान करता है, जिससे इस वर्ग के उम्मीदवारों में नई उम्मीद जगी है।
फैसले का महत्व:
- यह आदेश EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 40 वर्ष की आयु पार करने पर भी नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
- इससे पहले, EWS कैंडिडेट्स को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु में छूट नहीं दी गई थी, जिससे वे आवेदन करने से वंचित रह जाते थे।
याचिका का समर्थन:
इंदौर के अभिषेक तिवारी ने इस असमानता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील विकास मिश्रा और धीरज तिवारी ने तर्क दिया कि EWS कैंडिडेट्स को केवल 1 से 3 वर्ष अधिक उम्र के कारण ऑनलाइन पोर्टल पर अयोग्य घोषित करना समानता के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है।
SC, ST, OBC और अन्य को पहले से छूट:
MPPSC के 31 दिसंबर 2025 के विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के पात्रों को आयु में छूट दी गई थी, लेकिन EWS वर्ग को इस छूट से बाहर रखा गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से EWS कैंडिडेट्स को बड़ी राहत मिली है, जिससे वे राज्य सेवा परीक्षा में भाग लेकर अपने करियर के सपनों को साकार कर सकते हैं।

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