नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026 को: वैमनस्यता समाप्त करने का अवसर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, जिला न्यायालय अशोकनगर और तहसील न्यायालय, चंदेरी, मुंगावली एवं ईसागढ़ में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

प्रचार वाहन को हरी झंडी

नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने बुधवार को जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन आमजन को नेशनल लोक अदालत के बारे में जागरूक करेगा।

मामलों के निराकरण का सुनहरा मौका

ऐसे पक्षकार जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं या भविष्य में न्यायालय में जाने की परिस्थिति बन सकती है, वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर या तहसील विधिक सेवा समिति चंदेरी, मुंगावली एवं ईसागढ़ न्यायालय में संपर्क कर अपने मामलों का निराकरण करा सकते हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न वैमनस्यता समाप्त होती है और दोनों पक्षों की जीत होती है।

कोर्ट फीस में राहत

  • प्री-लिटिगेशन स्तर पर मामलों में कोर्ट फीस नहीं लगती है।
  • लंबित मामलों में पूर्व में दी गई कोर्ट फीस वापस हो जाती है।

विशिष्ट मौजूदगी

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री केशव मणि सिंघल, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री चंद्रशेखर साहू, जिला न्यायाधीश श्री संजीव सिंघल, जिला न्यायाधीश श्री सुनील कुमार, जिला न्यायाधीश श्री किशोर कुमार निनामा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती किरण तूमराची धुर्वे, सचिव श्री मनीष अनुरागी, न्यायाधीश श्रीमती हर्षिता शर्मा गौड़, न्यायाधीश श्रीमती सोनल गुप्ता, न्यायाधीश सुश्री प्रिया चैहान, न्यायाधीश श्री शुभम द्विवेदी, न्यायाधीश श्री समीक्षा जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हेमंत कुशवाहा, सचिव अधिवक्ता संघ श्री रामनिवास शर्मा, श्री ओमप्रकाश दुबे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता, समस्त लीगल एड डिफेंस काउंसल के अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

यह नेशनल लोक अदालत समाज में न्याय की सुलभता और वैमनस्यता के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।