सेमली धाम ,सुंदरसी (शाजापुर)
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सुंदरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ खेत की मेढ़ से ट्रैक्टर निकालने के मामूली विवाद पर एक पड़ोसी ने किसान पर लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में किसान के सिर पर गंभीर चोट आई है और काफी खून बह गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सोयाबीन बोने जा रहे किसान पर हुआ हमला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरियादी धन सिंह (उम्र 45 वर्ष), पिता सजन सिंह राजपूत, निवासी ग्राम सेमली, अपने परिवार के साथ किसानी का कार्य करते हैं। दिनांक 27 जून 2026 की रात करीब 08:30 बजे धन सिंह अपनी पत्नी सीमा बाई, बेटे गोविन्द और ट्रैक्टर चालक बालू के साथ खेत पर सोयाबीन बोने के लिए जा रहे थे।
जैसे ही उनका ट्रैक्टर खेत के पास पहुँचा, तभी उनके खेत का पड़ोसी भूपेन्द्र सिंह, पिता वल्लभ राजपूत वहाँ आ गया। भूपेन्द्र सिंह ने ट्रैक्टर को अपने खेत की मेढ़ से निकालने पर आपत्ति जताई और विवाद शुरू कर दिया।
सरकारी रास्ते को लेकर बढ़ा विवाद, लाठी से किया वार
जब पीड़ित धन सिंह ने आरोपी से कहा कि यह एक सरकारी रास्ता है, तो इस बात से आक्रोशित होकर आरोपी भूपेन्द्र सिंह माँ-बहन की नग्न गालियाँ देने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पास रखी लकड़ी (लाठी) से धन सिंह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी द्वारा किए गए इस वार से धन सिंह के सिर के बाईं तरफ गंभीर घाव हो गया और दाहिने हाथ की कलाई पर भी चोट आई, जिससे वे लहूलुहान हो गए।
परिजनों ने कराया बीच-बचाव, जाते-जाते दी जान से मारने की धमकी
चीख-पुकार सुनकर धन सिंह के बेटे गोविन्द, पत्नी सीमा बाई और ट्रैक्टर चालक बालू ने बीच-बचाव कर धन सिंह को बचाया। पीड़ित पक्ष के अनुसार, आरोपी घटना स्थल से भागते समय धमकी दे गया कि "आज के बाद अगर मेरी मेढ़ से ट्रैक्टर निकाला, तो जान से खत्म कर दूँगा।"
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया मामला
लहूलुहान अवस्था में पीड़ित अपने परिजनों और भांजे जसमंत सिंह के साथ सुंदरसी थाने पहुँचे और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।
सुंदरसी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भूपेन्द्र सिंह राजपूत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया है:
धारा 115(2): स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाना (Voluntarily causing hurt)
धारा 351(3): आपराधिक धमकी देना (Criminal intimidation)
धारा 296(b): अश्लील शब्द या गाली-गलौज करना (Obscene acts and words)
थाना प्रभारी मनीषा शर्मा (Inspector) के मार्गदर्शन में मामले की कमान सहायक उपनिरीक्षक (Asst. SI) केदार पटेल को सौंपी गई है, जो इस पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर रहे हैं।
Continue With Google
Comments (0)