देवास जिले में परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश परीक्षा के दौरान अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
प्रमुख आदेश:
- परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- नकल सामग्री का वितरण, प्रचार-प्रसार या मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संदेश भेजना प्रतिबंधित रहेगा।
- परीक्षा केंद्रों के आसपास माइक, चोंगा या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों, वीक्षकों और कर्मचारियों के साथ विवाद, डराने-धमकाने या कार्य में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- सामूहिक नकल करने या कराने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
- परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में एक समय में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।
अन्य निर्देश:
- परीक्षा केंद्रों के पास स्थित दुकानदार या प्रतिष्ठान संचालक किसी भी ऐसे व्यक्ति या समूह को आश्रय नहीं देंगे जो परीक्षा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करे।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार, लाठी, डंडा, चाकू या अन्य धारदार वस्तुएं ले जाना पूरी तरह वर्जित होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं समाप्त होने तक लागू रहेगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष बनी रहे।
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