कटनी जिले में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक कड़ा कदम उठाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने एक आदतन अपराधी के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत जुहला मेन रोड, थाना एनकेजे निवासी आयुष गर्ग (25 वर्ष) को आगामी 4 माह तक हर महीने की 15 तारीख को पुलिस थाना कुठला में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त हुए आधिकारिक प्रतिवेदन के आधार पर अमल में लाई गई है।
गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है अपराधी
प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी आयुष गर्ग के विरुद्ध वर्ष 2020 से लेकर अब तक केवल थाना एनकेजे में ही कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। उसके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड से यह स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि वह लगातार गैर-कानूनी और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही थी।
आयुष गर्ग के विरुद्ध दर्ज किए गए गंभीर मामलों में मुख्य रूप से निम्नलिखित अपराध शामिल हैं:
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आम लोगों के साथ गाली-गलौज करना।
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जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर किसी को अपमानित करना।
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मारपीट की घटनाओं को अंजाम देना।
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पीड़ित व्यक्तियों को जान से मारने की गंभीर धमकी देना।
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लूट की मंशा से किसी पर हमला करने जैसे गंभीर कृत्य।
स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में भी इस अपराधी के खिलाफ कई बार विभिन्न प्रतिबंधात्मक और सुधारात्मक कार्रवाईयां की गई थीं, परंतु इसके बावजूद उसके आचरण और व्यवहार में किसी भी प्रकार का सुधार देखने को मिला।
सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के मद्देनजर सख्त कदम
आरोपी आयुष द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों को लगातार जारी रखने, आम नागरिकों के बीच भय का माहौल पैदा करने तथा जनता के लिए आतंक का पर्याय बनने की वजह से क्षेत्र की शांति व्यवस्था पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इन तमाम गंभीर परिस्थितियों को पूरी तरह दृष्टिगत रखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आदतन अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह सख्त आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार, अपराधी को आगामी 4 महीनों की अवधि तक नियमित रूप से पुलिस थाना कुठला में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, ताकि उसकी हर गतिविधि पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर बनी रहे। जिला प्रशासन का यह कदम कटनी जिले में आम जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अपराधियों में कानून का डर बनाए रखने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्य बातें
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कारਵਾਈ के आदेशकर्ता: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी।
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अपराधी का विवरण: आयुष गर्ग (उम्र 25 वर्ष), निवासी जुहला मेन रोड, थाना एनकेजे, कटनी।
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अनिवार्य हाजिरी की अवधि: आगामी 4 माह तक, प्रत्येक माह की 15 तारीख को।
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संबंधित थाना: पुलिस थाना कुठला में उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य।
image source : https://katni.mpinfo.org
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