बैतूल।आगामी विवाह सीजन को देखते हुए बैतूल पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और आमजन को जाम की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश विशेष रूप से मैरिज लॉन संचालकों, बैंड और डीजे संचालकों के लिए लागू होंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
*मैरिज लॉन संचालकों के लिए जरूरी नियम*
*पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य:*
हर मैरिज लॉन में वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग होना जरूरी है। सड़क पर खड़े वाहनों की जिम्मेदारी संचालक की होगी।
*ट्रैफिक मार्शल तैनाती:*
मुख्य मार्ग पर स्थित लॉन संचालकों को अपने खर्च पर ट्रैफिक मार्शल रखना होगा। इनके पास लाइट बटन और लाइट होल्डर होना जरूरी है।
*सूचना जमा करना अनिवार्य:*
पार्किंग और ट्रैफिक मार्शल इंचार्ज के नाम व मोबाइल नंबर संबंधित यातायात थाने में जमा करने होंगे।
*साइन बोर्ड लगाना जरूरी:*
मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और ‘नो पार्किंग’ बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा।
*लिखित हिदायत देना:*
वर-वधू पक्ष को वाहन पार्किंग के संबंध में लिखित निर्देश देना होगा।
*कर्मचारियों का रिकॉर्ड:*
कैटरिंग, लाइट और अन्य कार्यों में लगे बाहरी कर्मचारियों की सूची रखना जरूरी होगा।
*CCTV निगरानी:*
पूरे समारोह की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
*बारात और डीजे संचालन के लिए नियम*
*सीमित सड़क उपयोग:*
बारात के दौरान सड़क के केवल बाईं ओर का उपयोग करें। मुख्य मार्ग पर डीजे संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
*आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता:*
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को तुरंत रास्ता देना अनिवार्य होगा।
*ध्वनि सीमा का पालन:*
डीजे निर्धारित समय और तय डेसीबल सीमा में ही बजाया जा सकेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं।
*उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:*
वाहन के बाहर साउंड बॉक्स लगाना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर वाहन जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और मामला कोर्ट व आरटीओ को भेजा जाएगा।
*प्रशासन की अपील*
बैतूल पुलिस ने सभी नागरिकों, मैरिज गार्डन संचालकों और आयोजनकर्ताओं से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बनी रहे और सभी को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन मिल सके।

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