जावरा नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर हाईकोर्ट की रोक
जावरा, रतलाम: रतलाम जिले के जावरा अनुभाग की नगर पालिका अध्यक्ष अनम कड़पा के वित्तीय अधिकारों पर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक भाजपा पार्षद रुकमण-राजेश धाकड़ की याचिका पर सुनवाई के दौरान 20 मार्च 2026 तक लागू की गई है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि नगर पालिका अध्यक्ष बिना राज्य सरकार की अधिसूचना के कार्य कर रही हैं, तो वे वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगी। पार्षद धाकड़ ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार केवल तब मिलते हैं जब मध्य प्रदेश सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें निर्वाचित घोषित करती है।
- सरकार ने पार्षदों के निर्वाचन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन नपाध्यक्ष पद के चुनाव का गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है।
- पार्षद धाकड़ ने इसी आधार पर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
- हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नपाध्यक्ष अनम कड़पा के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने का फैसला किया।
इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, नपाध्यक्ष अनम कड़पा ने कहा कि यह मामला प्रदेशभर की निकायों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि संभवतः मध्य प्रदेश सरकार से कोई चूक हुई है, और वे कानूनी सलाह लेकर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगी।
इस मामले की अगली सुनवाई तक जावरा नगर पालिका के वित्तीय कार्यों में अस्थाई अवरोध रहेगा, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

Continue With Google
Comments (0)