14 मार्च को लगेगी वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत
-18 खंडपीठ का गठन, लिटिगेशन के 826 और प्रिलिटिगेशन के 4321 मामले रखे जाएंगे-
बड़वानी :-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में किया जााएगा। बुधवार को लोक अदालत के पूर्व एडीआर भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश व लोक अदालत के नोडल अधिकारी मो. रइस खान ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में लिटिगेशन प्रकरण 826 और प्रिलिटिगेशन 4321 प्रकरण रखे जाएंगे।
जिले में 18 खंडपीठों का गठन किया है। इस दौरान विद्युत छूट, जलकर छूट संपत्तिकर छूट दी जाएगी। वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्य की राशि पर 30 प्रतिशत और आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी तरह लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत और आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की में अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छमाही वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगा। प्रेस वार्ता में न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिव अमूल मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी राबिन दयाल उपस्थित थे।
**नगर पालिका संबंधी संपत्तिकर, जलकर में मिलेगी छूट*
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक या 1 लाख तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत छूट। जल उपभोक्ता प्रभार जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार व जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए से अधिक या 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जल उपभोक्ता
*जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी (म.प्र.)*
प्रभार जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
दरअसल यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। इसके बाद राशि अधिकतम 2 किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी। जबकि कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत में जमा कराना अनिवार्य होगा।

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