कटनी। नगर पालिक निगम कटनी में 24 दिसंबर 2025 को आयोजित लोक निर्माण एवं उद्यान समिति की बैठक के दौरान अनुशासनहीनता का मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने सख़्त कार्रवाई की है। समिति सदस्य एवं वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जैन से सार्वजनिक रूप से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में नगर निगम के उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी ने तेज आवाज में वार्तालाप करते हुए समिति सदस्य एवं वरिष्ठ पार्षद से अभद्रता की थी, जिसे बैठक में मौजूद सदस्यों ने भी अनुचित माना। इस कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
हालांकि शैलेन्द्र प्यासी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को नगर पालिक निगम कटनी की आयुक्त तपस्या परिहार ने असंतोषजनक पाया। इसके बाद आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) एवं 3(2) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1968 के नियम 9(2)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए गए।
निलंबन अवधि के दौरान उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को सुरम्य पार्क, नगर पालिक निगम कटनी में संबद्ध किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उन्हें निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इस कार्रवाई को नगर निगम में अनुशासन और जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा सख़्त संदेश माना जा रहा है।
“वरिष्ठ पार्षद से अभद्रता पड़ी महंगी, नगर निगम के उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी निलंबित”
“स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल निलंबन”

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