निर्माण श्रमिकों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी: समय सीमा के भीतर पूरा करें प्रक्रिया
केसली (सागर) - मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने जिले के हजारों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सभी श्रमिकों को अगले एक माह के भीतर अपना ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने पर श्रमिक शासन की विभिन्न हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
शासन का उद्देश्य डेटा को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र और सक्रिय श्रमिकों को ही मिले। ई-केवाईसी के माध्यम से श्रमिक के आधार कार्ड और बैंक विवरण का सत्यापन किया जाता है, जिससे भविष्य में मिलने वाली सहायता राशि सीधे और सुरक्षित तरीके से उनके खातों में पहुँच सके।
सत्यापन के लिए उपलब्ध विकल्प
श्रमिकों की सुविधा के लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
- एमपी ऑनलाइन (MP Online): नजदीकी केंद्र पर जाकर।
- कियोस्क/सीएससी (CSC Centers): कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
- मोबाइल ओटीपी (Mobile OTP): यदि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप स्वयं भी पोर्टल के माध्यम से ओटीपी जनरेट कर ई-केवाईसी कर सकते हैं।
सहायता के लिए संपर्क
यदि किसी श्रमिक को तकनीकी समस्या आ रही है या प्रक्रिया समझने में कठिनाई है, तो वे सीधे जनपद शिक्षा केंद्र या जिला श्रम कार्यालय में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी एक माह का समय इस कार्य के लिए निर्धारित है, अतः अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना इसे प्राथमिकता से पूर्ण कराएं।
ई-केवाईसी कराते समय अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रमिक कार्ड (पंजीयन प्रमाण पत्र) अवश्य रखें।

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