खकनार
पांगरी बांध किसानों एवं सरकार में अस्थाई रूप से समझौता
"पांगरी बांध प्रभावित किसानों को जिला अधिकारी श्री संजय सिंह द्वारा 4 गुना मुआवजा का आश्वासन "
ज्ञात हो कि पांगरी बांध प्रभावित किसान बीते 3 वर्षों से दोगुना मुआवजा राशि को लेकर सतत रूप से संघर्षरत है बीते 3 वर्षों में उन्होंने अनेकों अद्भुत और संदेशपरक सत्याग्रह किए हैं ।
आज दिनांक 10 मार्च 2026 को निर्माणाधीन पांगरी बांध के समीप शिव मंदिर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग बुरहानपुर एवं अन्य आला अधिकारियों के साथ में किसानों कि महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई , जिसमें श्री भागीरथ वाखला एसडीएम ने किसानों को जिला अधिकारी श्री संजय सिंह के साथ किसानों की 20 फरवरी को जो बैठक हुई थी उसके पुनरावृत्ति की उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार ने 4 गुना मुआवजा हेतु एक समिति का गठन किया है जब तक समिति का निर्णय नहीं आएगा धारा 26 नहीं लगाई जाएगी और पांगरी बांध प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा अतः किसानों से बांध बनाने में सहकार्य करने का आग्रह किया, ज्ञात हो कि 20 फरवरी 2026 को जिला अधिकारी कार्यालय में जिला अधिकारी श्री संजय सिंह, अनुविभागिय अधिकारी श्री भगीरथ वाखला नेपानगर ,कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, एस डी ओ सपना वास्कले एवं किसानों के एक शिष्टमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई । जिसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से चार गुना मुआवजा दिए जाने की जानकारी किसानों को दी और किसानों को कहा कि बांध के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलने दे किसानों का नेतृत्व कर रहे डॉ रविकुमार पटेल ने जिलाधिकारी से कहा कि समिति के निर्णय आने के उपरांत ही जिला प्रशासन मुआवजा राशि कि घोषणा करें।
कुल मिलाकर फिलहाल ऐसा मालूम होता है कि यह संघर्ष वर्तमान के लिए स्थगित हो गया है । डॉ रवि कुमार पटेल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि हम जिलाधिकारी महोदय के कथन का सम्मान एवं विश्वास करते हुए हमारे आंदोलन को परित्यक्त करते हैं किंतु सरकार को चेतावनी भी देते है अगर किसानों के साथ छल या विश्वासघात किया गया तो भविष्य में अकल्पनीय, अचिंत्य बृहद आंदोलन किया जाएगा , इसकी सर्वस्व जिम्मेदारी सरकार की होंगी ,डॉ पटेल ने कहा कि पुरे प्रदेश में बांध प्रभावित किसानों के साथ बेईमानी , अनाचार किया जा रहा है केंद्र सरकार के भुमि अधिग्रहण कानून कि धारा 106 (1) के अनुसार केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किसी अनुसूची को किसी भी रूप में प्रतिकर को कम किए बिना अथवा इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंधों को क्षीण किए बिना संशोधित या परिवर्तित कर सकेंगी । अर्थात मुआवजा राशि किसी भी स्थिति में 2 गुना से कम नहीं दिया जाना चाहिए किंतु फिलहाल सरकार मनमाने ढंग से मुआवजा राशि देकर के बांध निर्माण धड़ल्ले से कर रही है ,जो संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है ।
बढ़ी संख्या में किसानों ने उपस्थित दर्ज करा कर अपनी अन्य समस्याओं कि और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से नंदू पटेल, मान्या भिलावेकर, संजय चौकसे, राहुल राठोड़,रामदास महाराज, माधो नाटो, बद्री वास्कले, श्रीराम, सालिकराम , नवल भाई, मामराज, मंसाराम,राजूभाई,नीतेश श्राफ,निखिलेश वाणी,विज्जु चौकसे, कालू चौकसे, ओमप्रकाश, श्रीकिशन, पन्ना पटेल, शुमला,देवा,विजय आदि अन्य किसान मौजूद थे

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