*टीकमगढ़ में अनिक घी की बिक्री पर प्रतिबंध, जांच में 1.75 गुना अधिक मिला सीसा* *टीकमगढ़।* खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनिक घी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जांच में घी में सीसे (लेड) की मात्रा निर्धारित सीमा से 1.75 गुना अधिक पाई गई। कंट्रोलर खाद्य एवं औषधि प्रशासन मप्र और कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित चौधरी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन ने 7 अगस्त 2026 को सराफा खाद्य बाजार स्थित फर्म मेसर्स अयोध्या प्रसाद मोतीलाल अग्रवाल का निरीक्षण कर अनिक घी (गाय के दूध से बना) बैच नं. SGC05E26A, मैन्युफैक्चरिंग डेट 05/05/2026 के नमूने लिए थे। जांच रिपोर्ट में लेड की मात्रा 55 पीपीएम पाई गई, जबकि अधिकतम निर्धारित सीमा 20 पीपीएम है। इसके आधार पर खाद्य विश्लेषक ने नमूने को असुरक्षित घोषित किया। रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी डॉ. अमित चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उक्त बैच के 200 मिली पैक की बिक्री पर पूरे टीकमगढ़ राजस्व जिले में तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने कहा कि सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण और नमूना जांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।