ओवरलोडिंग न करें, शराब पीकर व बिना लाइसेंस वाहन न चलाए- यातायात पुलिस ने पिकअप वाहन चालकों को दी समझाइश।

बड़वानी। जिले में पिकअप वाहनों में हो रही ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए राजपुर में इसे लेकर एक आवश्यक बैठक हुई। इस दौरान यातायात प्रभारी विनोद बघेल सहित पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य रुप से पिकअप वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी गई। पिकअप वाहन चालकों से आह्वान किया कि ओवर लोडिंग न करें। शराब पीकर वाहन न चलाए। बिना
लाइसेंस वाहन न चलाए। दरअसल जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुए निर्णायानुसार पिकअप लोडिंग वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। वाहन चालकों को निर्देशित किया कि वाहन में टेप रेकार्डर ना चलाए, ताकि पीछे से आने वाले वाहन का हॉर्न सुनाई दे। वाहनों के कैबिन के उपर सवारियों ना बैठाए, ताकि दुर्घटना होने की
संभावना ना हो। वाहनों के दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन पीयूसी, फिटनेस, बीमा आदि पूर्ण रखे और वाहन में दस्तावेजो की एक प्रति अवश्य रखे। वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस वैध हो। वाहन चालक वाहन का संचालन शराब पीकर ना करें। वहीं वाहन चालकों को चेताया कि उक्त बिंदुओं का पालन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।