पराली जलाने पर होगी कार्रवाई, पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
2 एकड़ तक 2500, 5 एकड़ तक 5 हजार व उससे अधिक पर 15 हजार जुर्माना, आदेश जारी
टीकमगढ़ जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में नरबाई (पराली) जलाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अब खेतों की पराली जलाने पर दो एकड तक ढाई हजार, दो से पांच एकड तक पांच हजार और पांच एकड से अधिक तक से 15 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यह आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। कलेक्टर ने जारी किए आदेश में बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में नरबाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उनका कहना था कि इस कार्य से पर्यावरण और किसान दोनों को नुकसान होगा।
नरबाई जलाने की प्रथा को रोकने के पीछे प्रशासन ने कई गंभीर कारण बताए है। खेतों में आग लगाने से न केवल वायु (हवा) में प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है, खेतों में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता घटती है।
उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जन, धन और जीव जंतुओं के लिए खतरा
खेतों में लगाई गई आग कई बार अनियंत्रित होकर बड़े हादसों का रूप ले लेती है।
इससे जन धन, संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही पशुओं के लिए जरूरी भूसा भी नष्ट हो जाता है, जिससे चारे की कमी बढ़ती है।

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