लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह की दी जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के लिए 938 आदेश तय थे: 655 सहायक ग्रेड-3, 26 प्राथमिक शिक्षक और 257 भृत्य। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदेश बाँटे और नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों का सम्मान भी हुआ।

एक नज़र में: अनुकंपा नियुक्ति

क्याजानकारीआधार
मूल नीति29 सितंबर 2014सामान्य प्रशासन विभाग
बड़ा संशोधन27 मार्च 2023सामान्य प्रशासन विभाग
आवेदन की सीमामृत्यु से 7 वर्ष2014 नीति
पदतृतीय, चतुर्थ श्रेणी2014 नीति
परिवीक्षा3 वर्षफरवरी 2021 निर्देश
दैनिक वेतन कर्मचारी2 लाख रुपये अनुग्रह2014 नीति

1. अनुकंपा नियुक्ति है क्या

नियमित सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाए तो उसके एक आश्रित को बिना भर्ती परीक्षा के नौकरी दी जाती है। मकसद परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है। यह एक बार मिलने वाला लाभ है, किसी और को सौंपा नहीं जा सकता।

2. कौन पात्र है

  • पत्नी, या पूरी तरह आश्रित पति।
  • पुत्र या पुत्री। 2023 से विवाहित, तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटी बराबर।
  • कुछ शर्तों पर बहू।
  • अविवाहित कर्मचारी के मामले में भाई या बहन।

3. किन हालात में नहीं मिलती

2014 की नीति के मुताबिक घर का कोई सदस्य पहले से सरकारी या नियमित सेवा में हो, या कर्मचारी संविदा, तदर्थ या सेवानिवृत्ति के बाद की पुनर्नियुक्ति पर था, तो आम तौर पर लाभ नहीं मिलता। दैनिक वेतन और कार्यभारित कर्मचारियों के परिवार को नौकरी की जगह 2 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का प्रावधान है।

4. आवेदन कैसे और कब तक

आवेदन दिवंगत कर्मचारी के कार्यालय में होता है। मृत्यु से 7 साल के भीतर पद उपलब्ध होना ज़रूरी है। बड़ी संतान नाबालिग हो तो बालिग होने के एक साल के भीतर आवेदन किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2025 में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे।

5. नौकरी मिलने के बाद की शर्तें

पद की शैक्षणिक योग्यता ज़रूरी है। परिवार के बाकी सदस्यों के भरण-पोषण का शपथ पत्र देना होता है और इसका पालन न हो तो सेवा खत्म हो सकती है। 12 दिसंबर 2019 के बाद हुई नियुक्तियों पर 3 साल की परिवीक्षा लागू है।

आज ही कर लें ये 5 काम

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र और सेवा संबंधी कागज़ इकट्ठा करें।
  2. 7 साल की समय सीमा नोट कर लें।
  3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण तैयार रखें।
  4. परिवार की सहमति और शपथ पत्र बनवाएँ।
  5. दफ्तर से आवेदन की पावती लें।

यह खबर 21 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आवेदन से पहले संबंधित विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग के ताज़ा निर्देशों से पुष्टि कर लें।