बालाघाट जिले की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा और खनिज संसाधनों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। जिले में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने और खनिजों के अवैध उत्खनन, उनके अनधिकृत परिवहन तथा अवैध भंडारण की रोकथाम के लिए खनिज विभाग द्वारा एक व्यापक, निरंतर और सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में, बालाघाट तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम भमोड़ी एवं ग्राम खैरी में खनिज विभाग के मैदानी अमले ने पूरी सतर्कता के साथ एक बड़ी और प्रभावशाली छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस महत्वपूर्ण और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान खनिज रेत के अवैध परिवहन में पूरी तरह से संलिप्त 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मौके से जब्त कर लिया गया है। इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन का रवैया बेहद सख्त रहेगा।

यहाँ इस संपूर्ण छापामार कार्रवाई, वाहनों की जब्ती और खनिज विभाग द्वारा उठाए गए कानूनी कदमों का विस्तृत और बिंदुवार विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. बालाघाट जिले में अवैध उत्खनन के विरुद्ध निरंतर अभियान

  • प्रशासनिक सतर्कता और प्रतिबद्धता: बालाघाट जिले में प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खनिज विभाग लगातार सक्रिय है। शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में, खनिज अमला जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमण और औचक निरीक्षण कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध खनन या परिवहन को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सके।

  • मैदानी अमले की सक्रियता: जिले में सक्रिय रेत और अन्य खनिज माफियाओं के मंसूबों को विफल करने के लिए खनिज विभाग का पूरा दल पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। यह छापामार कार्रवाई उसी निरंतर चल रहे अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल हिस्सा है, जिसके तहत लगातार सूचनाओं का संकलन कर त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं।

2. छापामार कार्रवाई का तिथिवार और स्थानवार विस्तृत विवरण

खनिज विभाग द्वारा की गई इस सघन छापामार कार्रवाई को दो अलग-अलग दिनों में और दो अलग-अलग ग्रामों में अंजाम दिया गया, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

  • 12 अगस्त 2026 की कार्रवाई (ग्राम भमोड़ी): खनिज विभाग के आधिकारिक सूत्रों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 अगस्त 2026 को बालाघाट तहसील के ग्राम भमोड़ी में विभाग की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी सघन जांच और गश्त के दौरान खनिज विभाग के अमले ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को संदिग्ध अवस्था में पाया। जांच करने पर यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि उक्त वाहन द्वारा खनिज रेत का पूरी तरह से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। बिना किसी वैध दस्तावेज और अनुमति के रेत का परिवहन करते पाए जाने पर अमले ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली को तत्काल प्रभाव से मौके पर ही जब्त कर लिया।

  • 13 अगस्त 2026 की कार्रवाई (ग्राम भमोड़ी और खैरी): अवैध परिवहन पर लगाम कसने का यह अभियान अगले दिन भी पूरी ऊर्जा और सख्ती के साथ जारी रहा। दिनांक 13 अगस्त 2026 को खनिज विभाग की टीम ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए बालाघाट तहसील के ही दो ग्रामों में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान ग्राम भमोड़ी में एक बार फिर से सघन चेकिंग की गई, जहां से रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 2 और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रंगे हाथों पकड़ा गया और उन्हें जब्त किया गया। इसी दिन, टीम ने ग्राम खैरी में भी दबिश दी और जांच के दौरान 1 अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉली को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। इस वाहन को भी विभागीय टीम द्वारा तत्काल जब्त कर लिया गया।

इस प्रकार, इन दो दिनों (12 और 13 अगस्त 2026) की सघन और रणनीतिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप कुल 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को अवैध रेत परिवहन के आरोप में पूरी तरह से जब्त करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

3. उप संचालक खनिज का आधिकारिक वक्तव्य और कानूनी प्रक्रिया

इस संपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई, वाहनों की जब्ती और आगे की वैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में जिले की जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा की गई है:

  • सुश्री फरहत जहां (उप संचालक खनिज) का स्पष्टीकरण: बालाघाट जिले की उप संचालक खनिज, सुश्री फरहत जहां ने इस पूरी छापामार कार्रवाई की पुष्टि करते हुए विस्तार से जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग का अमला जिले में अवैध गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

  • कलेक्टर कार्यालय परिसर में वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा: उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि जिन 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रेत के अवैध परिवहन के दौरान जब्त किया गया है, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। अभिरक्षा की दृष्टि से इन सभी जब्तशुदा वाहनों को तत्काल प्रभाव से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट के परिसर में लाकर खड़ा कर दिया गया है। वहां इन वाहनों को प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, ताकि साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके।

4. मध्यप्रदेश खनिज नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

विभाग द्वारा केवल वाहनों की जब्ती तक ही कार्रवाई को सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसके आगे कठोर कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की गई है:

  • नियम 2022 का कड़ाई से पालन: खनिज विभाग की ओर से यह आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया गया है कि जब्त किए गए इन सभी 4 वाहनों और इनके मालिकों/चालकों के विरुद्ध कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे। विभाग द्वारा इन सभी के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के निर्धारित और सख्त प्रावधानों के तहत विधिवत और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  • न्यायसंगत प्रक्रिया: प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि अवैध रेत परिवहन से जुड़े इस मामले में जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसका अक्षरशः पालन हो, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके।

5. भविष्य के लिए प्रशासन की कड़ी चेतावनी और स्पष्ट संदेश

इस सफल और सघन कार्रवाई के माध्यम से बालाघाट जिला प्रशासन और विशेषकर खनिज विभाग ने जिले भर में सक्रिय अवैध कारोबारियों को एक अत्यंत कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है:

  • अभियान की निरंतरता: खनिज विभाग ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, उनके अनधिकृत परिवहन एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले समय में यह और भी अधिक व्यापक और सघन रूप से लगातार जारी रहेगा।

  • जीरो टॉलरेंस की नीति: प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपना रहा है। किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन या परिवहन को पनपने नहीं दिया जाएगा। विभाग द्वारा जारी चेतावनी में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या समूह शासन के नियमों का उल्लंघन करेगा या प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध पूरी सख्ती के साथ नियमानुसार और कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

अंततः, ग्राम भमोड़ी और ग्राम खैरी में बालाघाट खनिज विभाग द्वारा की गई यह छापामार कार्रवाई प्रशासन की मुस्तैदी और कर्तव्यनिष्ठा का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। 12 और 13 अगस्त को कुल 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जब्ती और उन्हें कलेक्टर कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखवाना इस बात को प्रमाणित करता है कि जिला प्रशासन खनिजों के अवैध व्यापार को जड़ से समाप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। मध्यप्रदेश खनिज नियम, 2022 के तहत होने वाली आगामी कार्रवाई निश्चित रूप से जिले में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा सबक साबित होगी।

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