भैंसदेही पुलिस ने गोवंश तस्करी पर की बड़ी कार्यवाही
बैतूल जिले में पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री भूपेन्द्र सिंह मौर्य के मार्गदर्शन में थाना भैंसदेही पुलिस ने गोवंश तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है।
सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई
दिनांक 23 फरवरी 2026 को रात 2 बजे थाना भैंसदेही को जानकारी मिली कि झल्लार की ओर से परतवाड़ा की दिशा में दो वाहनों से अवैध रूप से गोवंशों को महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों वाहनों को स्टाफ सहित पकड़ लिया।
जप्त वाहनों और आरोपियों का विवरण
- वाहन: टाटा सुमो क्र. MH 20 CS 6743
- 06 नग गौवंश (बैल एवं गाय), कीमती ₹90,000/-
- वाहन कीमती ₹3,20,000/-
- आरोपी: मोहम्मद जावेद पिता शेख नसीर, उम्र 20 साल, निवासी सादात नगर करजगांव
- वाहन: टाटा इंडिगो क्र. MH12 PQ 0805
- 04 नग गौवंश (बैल एवं गाय), कीमती ₹60,000/-
- वाहन कीमती ₹1,60,000/-
- आरोपी:
- रिजमान खान पिता अजीम खान, उम्र 20 साल, निवासी सादात नगर करजगांव महाराष्ट्र
- चिंटू पिता रामसिंह कलमे, उम्र 19 साल, निवासी नंदरवाडा सिवनी मालवा नर्मदापुरम
अपराध पंजीकरण और कानूनी कार्यवाही
सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना भैंसदेही में अपराध क्रमांक 53/26 धारा 4, 6, 9, 11 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। जप्त किए गए 10 गौवंशों को सुरक्षित गोशाला में रखा गया है।
प्रशंसनीय पुलिस कार्रवाई
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी भैंसदेही निरीक्षक राजेश सातनकर, उप निरीक्षक आशीष कुमरे, आरक्षक 490 नारायण जाट, आरक्षक 262 तनवीर खान, आर. 600 सोनू कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुलिस अधीक्षक की अपील
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन ने आम नागरिकों से अपील की है कि गोवंश तस्करी, अवैध परिवहन या पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या डायल-112 पर दें। इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
आमजन के सहयोग से ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।
PRO Police Betul

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