बैतूल: पश्चिम बैतूल वन संरक्षक सुश्री बासु कनौजिया के मार्गदर्शन और वनमंडलाधिकारी (DFO) पश्चिम बैतूल एल.के. वासनिक के निर्देशन में चिचोली परिक्षेत्र के खामापुर वृत्त अंतर्गत ग्राम जाफरीमऊ में अवैध वृक्ष कटाई के खिलाफ वन विभाग ने निर्णायक कार्रवाई की है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, 29 दिसंबर की रात तस्करों ने जाफरीमऊ के वन क्षेत्र में चार सागौन के पेड़ अवैध रूप से काट दिए थे। वन विभाग के रात्रि उड़नदस्ते की सतर्क गश्त के कारण तस्कर कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को मौके से ले जाने में विफल रहे।
गश्त के दौरान, घटना स्थल के पास एक संदिग्ध अल्टो वाहन को रोका गया। वाहन सवार ने पहले अन्य कारणों से वहां होने की बात कही, लेकिन गहन पूछताछ के बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया। मुख्य आरोपी की पहचान अर्जुन यादव, पिता मस्तराम यादव, निवासी ग्राम डोल के रूप में की गई है।
वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। वर्तमान में, आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि इस अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा सके। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी पूर्व में किसी अन्य वन या वन्यजीव अपराध में संलिप्त रहा है या नहीं।
वन विभाग की चेतावनी: विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन एवं वन्यजीव अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को दें।
यह कदम वन्यजीवों और वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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