अब साल में तीन बार जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम, जानें कैसे करें आवेदन
केसली (सागर) - हाल ही में संपन्न हुए 'समरी रिविजन' (SIR) के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। यदि आप अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब साल में कई बार नाम जुड़वाने की सुविधा उपलब्ध है।
इन तारीखों पर रखें विशेष ध्यान
यदि आप संबंधित योग्यता पूरी करते हैं, तो निम्नलिखित 'अर्हता तिथियों' पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:
- 1 अप्रैल
- 1 जुलाई
- 1 अक्टूबर
इन तिथियों पर जो युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।
कैसे करें आवेदन?
प्रशासन ने नाम जुड़वाने और संशोधन की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑफलाइन माध्यम: अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) के पास जाकर प्रारूप-6 (Form-6) भरकर जमा करें।
- ऑनलाइन माध्यम: 'Voter Helpline App' या चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए घर बैठे डिजिटल आवेदन करें।
जागरूक बनें, जिम्मेदारी निभाएं
निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। केसली क्षेत्र के वह युवा जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपना निर्वाचन कार्ड (Voter ID) बनवा सकते हैं।
नोट: यदि आपको मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाना है या जानकारी में संशोधन करना है, तो उसके लिए भी संबंधित फॉर्म भरकर इसी अवधि में जमा किए जा सकते हैं।
अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
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