बैतूल जिले में गौवंश संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में थाना मुलताई पुलिस ने दो आरोपियों को गौवंश तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी और एसडीओपी मुलताई श्री एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।

प्रकरण का विवरण

18 दिसंबर 2025 को शाम लगभग 6 बजे, थाना मुलताई पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बिरोली झिल्पा क्षेत्र में दो व्यक्ति चार नग गौवंश (बैल) को अवैध रूप से ले जा रहे हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्रसिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

पुलिस टीम ने देखा कि आरोपी गौवंश को भूखा-प्यासा रखकर, क्रूरतापूर्वक पैदल हांकते हुए ले जा रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने गौवंश को मोरसी, जिला अमरावती (महाराष्ट्र) स्थित कत्लखाने ले जाने की बात स्वीकार की।

आरोपियों का विवरण

  • राजेश उर्फ गोलू: पिता जंगीलाल काले, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम घाट पिपरिया, थाना मुलताई, जिला बैतूल।
  • दीनू उर्फ दिनेश: पिता मिरगु सूर्यवंशी, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम प्रभातपट्टन, थाना मुलताई, जिला बैतूल।

आरोपियों के विरुद्ध धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 1146/25 पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। 19 दिसंबर 2025 को उन्हें माननीय न्यायालय मुलताई में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधीक्षक की अपील

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि गौवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता या अवैध तस्करी की जानकारी होने पर तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना मुलताई प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्रसिंह परिहार, उप निरीक्षक दिनेश कुमरे और आरक्षक कमलेश डेहरिया, लख्मीचंद एवं डुमलेश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।