अशोकनगर: विद्यार्थियों को कानून का पाठ पढ़ाने स्कूल पहुंची विधिक टीम; गुड टच-बैड टच और अधिकारों के प्रति किया जागरूक

मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 01 में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न किया गया।

कानूनी अधिकारों से अवगत हुए छात्र

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और न्यायाधीश मनीष अनुरागी तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी हेमंत कुशवाहा की उपस्थिति में छात्रों को कानूनी जानकारी दी गई। न्यायाधीश मनीष अनुरागी ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, "जागरूकता के कारण ही आज बेटियाँ हर क्षेत्र में बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए।"

महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा

  • बाल सुरक्षा: गुड टच-बैड टच और पोक्सो (POCSO) अधिनियम।
  • सामाजिक अधिकार: शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध, और दहेज प्रतिषेध कानून।
  • विधिक प्रक्रिया: एफआईआर (FIR) दर्ज कराने का तरीका, विधिक सलाह और मध्यस्थता।
  • महिला सशक्तिकरण: बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और घरेलू हिंसा से बचाव।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन

शिविर में बताया गया कि 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय अशोकनगर सहित मुंगावली, चंदेरी और ईसागढ़ की तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद, बिजली-पानी बिल, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद और दुर्घटना दावों जैसे समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया जाएगा।

उपस्थिति

इस कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य राकेश यादव, शिक्षक महेन्द्र कुमार जैन, रमेश कुमार गौतम और पीएलव्ही विवेक यादव सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

इस प्रकार के शिविर छात्रों को कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाते हैं, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।