मध्यप्रदेश के OBC विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया शुरू केसली (सागर) - एक महत्वपूर्ण सूचना: मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए अब उपलब्ध है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि योग्य छात्र 15 फरवरी 2026 तक अपनी संबंधित संस्थाओं के माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
समय सीमा के बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने दस्तावेज सत्यापित करा लें।
आवश्यक पात्रता छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
मूल निवासी: आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वर्ग: छात्र केवल पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता: छात्र कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर चुका हो और वर्तमान में 11वीं, 12वीं, स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) या किसी तकनीकी/प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहा हो। आय सीमा: शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले परिवारों के छात्र ही इसके पात्र होंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड और समग्र आईडी (E-KYC अनिवार्य) जाति प्रमाण पत्र (डिजिटल) आय प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र पिछली कक्षा की अंकसूची (Mark sheet) बैंक पासबुक (आधार से लिंक खाता) वर्तमान कॉलेज/स्कूल की फीस रसीद आवेदन प्रक्रिया पोर्टल पर पंजीकरण: छात्र सबसे पहले MP Scholarship Portal पर जाकर अपना प्रोफाइल अपडेट या पंजीकरण करें। दस्तावेज अपलोड: आवश्यक जानकारी भरने के बाद संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। संस्था में जमा: ऑनलाइन आवेदन के बाद, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और अपने स्कूल या कॉलेज में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 फरवरी तक जमा करें। सत्यापन: संस्था द्वारा आवेदन का सत्यापन होने के बाद ही छात्रवृत्ति की राशि छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महत्वपूर्ण नोट: आधार सीडिंग और बैंक खाते का सक्रिय होना आवश्यक है, ताकि डीबीटी (DBT) के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलने में कोई समस्या न हो।
इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं और समय पर आवेदन कर अपने भविष्य को संवारें।
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