दिव्यांगजनों के लिए राहत: बसों में आधे किराए पर सफर की सुविधा
केसली (सागर): प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब दिव्यांग व्यक्ति सरकारी और निजी बसों में 50% किराए की छूट पर यात्रा कर सकेंगे। यह कदम दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।
योजना की मुख्य बातें:
- छूट की दर: कुल किराए का 50%
- पात्रता: दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक
- बस के प्रकार: सरकारी एवं निजी (दोनों)
- अनिवार्य दस्तावेज: UDID कार्ड या मेडिकल सर्टिफिकेट
कैसे उठाएं योजना का लाभ?
इस रियायत का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपनी दिव्यांगता का सत्यापन यात्रा के दौरान कराना होगा। बस कंडक्टर या परिचालक द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा:
- UDID कार्ड: केंद्र सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: शासन द्वारा अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध सर्टिफिकेट।
निजी बस संचालकों के लिए सख्त निर्देश
अक्सर देखा जाता है कि निजी बस संचालक छूट देने में आनाकानी करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यह नियम सभी प्रकार की बसों पर लागू होता है। अगर कोई बस ऑपरेटर छूट देने से मना करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह पहल दिव्यांगजनों की आवाजाही को सुगम और सस्ता बनाएगी, जिससे वे अपने दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा का अनुभव कर सकेंगे।
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