बालाघाट जिले में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक दर पर मदिरा बिक्री के मामलों में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। कटंगी एवं गर्रा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर कुल 3 लाख 26 हजार 743 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री अजीत एक्का ने बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त कटंगी द्वारा 4 मई 2026 को कम्पोजिट मदिरा दुकान कटंगी-ए में आकस्मिक निरीक्षण एवं टेस्ट परचेस की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान विदेशी मदिरा स्प्रिट आइकॉनिक व्हाइट व्हिस्की पाव (180 एमएल) को 230 रुपये में विक्रय किया जाना पाया गया, जबकि उसका निर्धारित एमआरपी 211 रुपये था। इस प्रकार प्रति बोतल 19 रुपये अधिक वसूली प्रमाणित हुई। मामले में लायसेंसी नॉरविच ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर प्रथम अपराध मानते हुए 2 लाख 28 हजार 950 रुपये की शास्ति तथा अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त वारासिवनी द्वारा 29 अप्रैल 2026 को गर्रा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निरीक्षण किया गया। यहां विदेशी मदिरा मेकडावल व्हिस्की पाव (180 एमएल) को 220 रुपये में विक्रय किया जाना पाया गया, जबकि निर्धारित एमआरपी 201 रुपये था। इस मामले में भी प्रति बोतल 19 रुपये अधिक वसूले जाने की पुष्टि हुई। प्रकरण में लायसेंसी स्मोकिन लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने पर प्रथम अपराध मानते हुए 77 हजार 793 रुपये की शास्ति तथा अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
आबकारी विभाग ने दोनों मामलों में प्रकरणों का शमन करते हुए भविष्य में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है।
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