मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के सचिव, माननीय श्री समीर कुमार मिश्र के कुशल मार्गदर्शन में, द कृष्णा वैली स्कूल, त्योंथर में एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई।

पॉक्सो अधिनियम पर विशेष जोर:

  • शिविर में विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर जोर देते हुए बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की घटना की तुरंत सूचना देने की बात कही गई।
  • न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट किया कि कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

  • बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने और गलत गतिविधियों का विरोध करने की सलाह दी गई।
  • माता-पिता एवं शिक्षकों की बातों पर अमल करने का भी सुझाव दिया गया।

कार्यक्रम में श्री अभय मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी रीवा, और विक्रम मिश्रा (विधिक सहायता) ने निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी। विद्यालय प्रबंधन के आशुतोष शुक्ल दीपू, प्राचार्य आशुतोष शुक्ल "लाला सर", और कार्यालय प्रभारी वैष्णवी सिंह सहित समस्त शिक्षकगण की उपस्थिति में यह शिविर विद्यार्थियों के लिए कानूनी जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना।

सक्रिय सहभागिता:

शिविर के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता दिखाई, जिससे कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग और आत्मविश्वासी बनाना सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ।