लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर को है और बाजारों में पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं। सवाल यह है कि पटाखे कितने बजे तक चला सकते हैं और कौन से पटाखे बिक सकते हैं।
24 अक्टूबर तक MP सरकार का दिवाली 2026 के लिए अलग से कोई राज्य स्तरीय आदेश हमें आधिकारिक स्रोतों पर नहीं मिला, इसलिए यहां वे नियम बताए जा रहे हैं जो पहले से लागू हैं।
आज जानेंगे कि-
- दिवाली पर पटाखे चलाने का तय समय क्या है?
- ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और उन्हें कैसे पहचानें?
- 2026 में सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है?

सवाल- दिवाली पर पटाखे कितने बजे तक चला सकते हैं?
जवाब- सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को अर्जुन गोपाल बनाम भारत सरकार मामले में आदेश दिया था कि दिवाली और गुरुपर्व जैसे त्योहारों पर पटाखे सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जाएं। MP के गृह विभाग ने 2018 में सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इसी समय सीमा का पालन कराने के निर्देश दिए थे।
सवाल- कौन से पटाखे बिक सकते हैं?
जवाब- सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के अनुसार सिर्फ कम धुएं वाले यानी improved पटाखे और ग्रीन पटाखे ही बनाए और बेचे जा सकते हैं। आदेश की मुख्य बातें नीचे देखिए…
- 1. लड़ी यानी सीरीज वाले जुड़े हुए पटाखों के बनाने, बेचने और चलाने पर रोक।
- 2. ई कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक।
- 3. पटाखे सिर्फ लाइसेंस वाले दुकानदार ही बेच सकते हैं।
- 4. बेरियम साल्ट वाले पटाखों पर रोक।
- 5. नियम टूटे तो संबंधित थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

सवाल- ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?
जवाब- ग्रीन पटाखे CSIR की संस्था NEERI ने विकसित किए हैं। NEERI की परिभाषा के मुताबिक इनमें सामान्य पटाखों के मुकाबले पार्टिकुलेट मैटर कम से कम 30 फीसदी कम होना चाहिए, या पार्टिकुलेट मैटर 20 फीसदी और गैसों का उत्सर्जन 10 फीसदी कम होना चाहिए। ग्रीन पटाखे भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होते।
सवाल- ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें?
जवाब- PIB की 2019 की जानकारी के मुताबिक ग्रीन पटाखों के डिब्बे पर हरे रंग का खास लोगो और QR कोड होता है। QR कोड स्मार्टफोन से स्कैन किया जा सकता है, इससे नकली माल पकड़ने में मदद मिलती है। खरीदते समय डिब्बे पर लोगो और QR कोड जरूर देखें और बिल लें।
| नियम | क्या कहता है | आधार |
|---|---|---|
| समय | दिवाली पर रात 8 से 10 बजे | सुप्रीम कोर्ट आदेश, 23 अक्टूबर 2018 |
| पटाखे | सिर्फ improved और ग्रीन पटाखे | सुप्रीम कोर्ट आदेश, 2018 |
| लड़ी | जुड़े हुए सीरीज पटाखों पर रोक | सुप्रीम कोर्ट आदेश, 2018 |
| बिक्री | सिर्फ लाइसेंसी दुकान, ऑनलाइन नहीं | सुप्रीम कोर्ट आदेश, 2018 |
| आवाज | 4 मीटर पर 125 dB(AI) या 145 dB(C)pk तक | पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 |
| साइलेंस जोन | अस्पताल, स्कूल और कोर्ट के आसपास मनाही | ध्वनि प्रदूषण नियम |
सवाल- 2026 में सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है?
जवाब- अर्जुन गोपाल मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 30 सितंबर 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने संकेत दिया कि वह पटाखों पर पूरी रोक के पक्ष में नहीं है, लेकिन दिन भर पटाखे चलाने की छूट भी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने तय मानकों वाली नई तरह की लड़ी बनाने के केंद्र के सुझाव को भी माना। कौन से पटाखे और कितने घंटे, इस पर अंतिम आदेश की खबर 24 अक्टूबर तक हमें नहीं मिली। दिल्ली-NCR के नियम अलग मामले में तय होते हैं।
सवाल- MP में अपने शहर का नियम कहां देखें?
जवाब- पटाखों की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस और जगह जिला प्रशासन तय करता है। इसलिए अपने जिले की वेबसाइट, कलेक्टर कार्यालय या थाने से ताजा आदेश जरूर पता करें। अगर सुप्रीम कोर्ट 2026 के लिए नया आदेश देता है तो वही लागू होगा।
त्योहार की खुशी पड़ोसियों, बीमारों और बुजुर्गों की परेशानी न बने, यही सबसे बड़ा नियम है।
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सवाल पढ़िए, जवाब सोचिए, फिर सवाल पर टैप करके सही जवाब देखिए…
1. दिवाली पर पटाखे चलाने का तय समय क्या है?
सही जवाब- रात 8 बजे से 10 बजे तक।
2. ग्रीन पटाखे किस संस्था ने विकसित किए?
सही जवाब- CSIR की संस्था NEERI ने।
3. ग्रीन पटाखे की पहचान डिब्बे पर किससे होती है?
सही जवाब- हरे लोगो और QR कोड से।
4. क्या पटाखे ऑनलाइन खरीद सकते हैं?
सही जवाब- नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई है।
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WhatsApp पर शेयर करेंयह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकारी नियमों पर आधारित है। नियम बदल सकते हैं, इसलिए अपने जिले के कलेक्टर और पुलिस का ताजा आदेश जरूर देखें।
कुछ कॉमन सवाल जवाब
दिवाली पर पटाखे कब तक चला सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के मुताबिक रात 8 से 10 बजे तक।
क्या लड़ी वाले पटाखे चला सकते हैं?
2018 के आदेश में जुड़े सीरीज पटाखों पर रोक है।
ग्रीन पटाखे कैसे पहचानें?
डिब्बे पर हरा लोगो और QR कोड देखें।
MP का 2026 का आदेश कहां मिलेगा?
अपने जिले की वेबसाइट, कलेक्टर कार्यालय या थाने से।
स्रोत, सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर 2018 का आदेश (अर्जुन गोपाल बनाम भारत सरकार), MP गृह विभाग के 2018 के निर्देश (जनसंपर्क विभाग), CSIR-NEERI की ग्रीन पटाखों की परिभाषा, PIB 5 अक्टूबर 2019, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 (GSR 682(E) 1999), सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर 2026 की सुनवाई की रिपोर्ट। मुख्य फोटो साभार Wikimedia Commons / McKay Savage, CC BY 2.0।
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