नफीस खान सीहोर। जिले में अवैध एवं कच्ची शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर शबालगुरू के. ने जिला पंचायत सीईओ तथा सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को अवैध शराब की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने और इसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दी जाये। निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव अपने क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत में अधिकृत दुकानों के अलावा अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री होती है या फेरी, एजेंट, डायरी अथवा अन्य माध्यमों से अवैध शराब का कारोबार किया जाता है, तो इसकी जानकारी तत्काल आबकारी विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी।
प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाना तथा कानून व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और सामाजिक वातावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सूचनाओं पर आबकारी विभाग द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला आबकारी अधिका राजेश विश्वकर्मा मोबाइल नंबर 8839222705 सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती संगीता नायक मोबाइल नंबर 9406580599 आबकारी उपनिरीक्षक माधव कुंडल मोबाइल नंबर 9098389100 एवं आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री रिया जैन मोबाइल नंबर 9981477898 को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।
मध्यप्रदेश
देवास शराब कांड से जागा, प्रशासन; ग्राम पंचायतों को निगरानी के सख्त निर्देश
अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रशासन सख्त, ग्राम पंचायतों को निगरानी के कलेक्टर ने दिए आदेश
November 04, 2026 04:09 PM
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