अशोकनगर डीसी गैस एजेंसी की जांच में अनियमितताएं उजागर, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज
अशोकनगर में डीसी गैस एजेंसी के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त जांच में एजेंसी पर कई कमियां पाई गईं। जांच के दौरान एजेंसी में एलपीजी स्टॉक और कीमत बोर्ड का अभाव और लेखा में अनियमितता पाई गई। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
- जांच 09 सितम्बर 2026 को जिला आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार द्वारा की गई।
- जांच के दौरान एलपीजी स्टॉक और कीमत बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया।
- गोदाम की सील 16 सितम्बर 2026 को खोली गई।
- गोदाम में 14.2 किलोग्राम के 94 घरेलू सिलेंडर और 19 किलोग्राम के 81 व्यवसायिक सिलेंडर कम पाए गए।
- गैस एजेंसी संचालक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
महत्वपूर्ण निर्देश: किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज करें।
जिला आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार द्वारा की गई इस जांच ने डीसी गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली में कुप्रबंधन को उजागर किया है। यह मामला उपभोक्ता सुरक्षा और एजेंसी के संचालन में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संबंधित विभागों को इस मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं ना हों।
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