दो प्रकरणों में जिला बदर के आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए दो मामलों में जिला बदर के आदेश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गोलू यादव उर्फ हेमंत यादव, जो कि हरिपुरा थाना कोतवाली विदिशा के निवासी हैं, उन्हें एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं, नवीन सक्सेना, हनुमान मंदिर के पास रीठा फाटक विदिशा के निवासी, को तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।

सीमाओं में लागू आदेश

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निष्कासन की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को विदिशा एवं सीमावर्ती जिलों - रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर एवं राजगढ़ की राजस्व सीमाओं में निवास की अनुमति नहीं होगी।

यदि इन जिलों में उनके विरुद्ध कोई राजस्व या आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो वे केवल उन मामलों की तारीख पेशी के दिन ही अदालत में आ-जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को उन जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधों पर लगाम लगाई जा सके।