मुंगावली में धार्मिक आस्था का सम्मान: मांस और अंडे की दुकानों पर रोक
मुंगावली में आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजार और मुख्य सड़कों पर मछली, बकरा, मुर्गा, मांस एवं अंडे की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य धार्मिक आस्था का सम्मान करना है, खासतौर पर जैन समाज के पर्व और गणेश चतुर्थी महोत्सव के समय।
- आदेश जारी होने की तिथि: 11 सितंबर 2026
- प्रतिबंधित क्षेत्र: बाजार और मुख्य सड़कें
- प्रमुख स्थान: बहादरपुर मेन रोड, बस स्टैंड, आनंद टाकीज के पास, इमली चौराहा
- आदेश का उद्देश्य: धार्मिक आस्था का सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना
महत्वपूर्ण निर्देश: जिला प्रशासन ने एसडीएम मुंगावली, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे, इस हेतु इन दुकानों को शहर से दूर स्थापित किया जाना चाहिए।
इस आदेश के बावजूद, इन स्थानों पर अब भी मांस और अंडे की बिक्री हो रही है, जो कि प्रशासनिक आदेश की अवहेलना है। यह स्थिति न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, बल्कि प्रशासनिक नियमों की भी अनदेखी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, जब तक आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जाता, तब तक धार्मिक लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा।
नगर प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वे शीघ्रता से उचित कार्यवाही करेंगे ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे।
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